September 29, 2024

सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ देंगे सस्ता राशन, 16 अगस्त से प्रदेश भर में चलेगा अभियान

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भोपाल
राज्य सरकार प्रदेश के 38 लाख गरीब परिवारों को खोज रही है। इन सभी परिवारों को राष्टÑीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़कर एक रुपए किलो गेहूं और चावल सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए मिलने वाला रियायती खाद्यान्न इन परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। इन परिवारों को खोजने और राष्टÑीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में सोलह अगस्त से प्रदेशव्यापी अभियान चलाएगी।

खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जिलों में इसके लिए सोलह अगस्त से अभियान शुरु करने के निर्देश दिए है। मध्यप्रदेश में राष्टÑीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कुल 5 करोड़ 46 लाख लोगों की पात्रता सीमा रखी गई है। वर्तमान में प्रदेश में पांच करोड़ 8 लाख हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जा रहा है।इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में 38 लाख नवीन हितग्राहियों को और जोडकर लाभान्वित किया जा सकता है। प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।  इसके तहत जिन पात्र  परिवारों को खाद्य सुरक्षा  का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है ऐसे छूटे हुए परिवारों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के अमले के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर राष्टÑीय खाद्य  सुरक्ष्ज्ञा अधिनियम के तहत अधिसूचित 27 प्राथमिकता परिवार श्रेणी में लाभान्वित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

 इसके लिए ग्राम पंचायत एवं वार्ड कार्यालय द्वारा राष्टÑीय  खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित 27 प्राथमिकता परिवार श्रेणियों के सदस्यों से संपर्क कर उन लाभार्थियों  को चिन्हांकित  किया जाएगा जो एनएफएसके के अंतर्गत किसी भी श्रेणी में लाभान्वित नहीं हो रहे है। स्थानीय निकाय के अमले द्वारा एम राशनमित्र पोर्टल पर  नवीन पात्रता पर्ची जारी करने, सदस्यों को जोड़ने हेतु निर्धारित पोर्टल पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पात्रता श्रेणी, वर्तमान  पते तथा पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड प्रभारी सोलह अगस्त से तीस अगस्त तक कार्यवाही करेंगे।

ग्राम पंचायत और वार्ड कार्यालय से प्राप्त पंजीकृत लाभार्थी के आवेदन का परीक्ष्ज्ञण, सत्यापन कर  राशनमित्र पोर्टल पर दर्ज कर स्थानीय निकाय के सहायक और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को  अग्रेषित किया जाएगा। यह कार्यवाही सोलह अगस्त से पांच सितंबर तक की जाएगी। स्थानीय निकाय के अधिकारी जिला आपूर्ति नियंत्रक, सहायक और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा आवेदन का परीक्षण कर अनुशंसा कर स्वीकृत करने की कार्यवाही 16 अगस्त से 10 सितंबर तक की जाएगी।

25 से 30 सितम्बर तक होगी पर्ची जारी
पोर्टल पर स्थानीय निकाय  द्वारा अनुशंसित  पंजीकृत अभ्यर्थियों की एएसओ, से एसओ द्वारा स्वीकृति  तथा उचित मूल्य की दुकान से मेपिंग की जाएगी। एनआईसी भोपाल द्वारा जिले से प्राप्त डेटा को एनआईसी हैदराबाद के साथ शेयर करने की कार्यवाही 11 से 15 सितंबर के बीच होगी। इसके बाद 25 से 30 सितंबर के बीच पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।  परिवारों को यह पर्चियां 5 अक्टूबर को बांटी जाएंगी।  नौ अक्टूबर को नवीन परिवारों का खाद्यान्न जारी कर पीओएस मशीन पर उनकी पात्रता प्रदर्शित की जाएगी। पात्र परिवारों को जारी पात्रता पर्चियों को स्थानीय निकाय के  माध्यम से जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण कराने की कार्यवाही पंद्रह अक्टूबर को होगी। प्रत्येक बुधवार को होंने वाली वीडियो कांफ्रेसिंग में इस काम की समीक्षा की जाएगी।

शहडोल संभाग में बच्चों के बैग हुए हल्के
भोपाल। शहडोल संभाग के बच्चों के लिये यह स्वतंत्रता दिवस नई खुशी लेकर आया है। यहां के स्कूली बच्चों के बस्ते अब हल्के हो गए हैं। शहडोल शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा के निर्देश पर पूरे संभाग के सभी जिलों में स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दस बारह दिन से हजारों स्कूलों में शिक्षकों औ्न प्राचार्यो ने बस्तों को तौला। सीईओ जिला पंचायतों और कलेक्टरों ने निगरानी रखी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारियों, डीपीसी, बीईओ, बीआरसी सब जुट गए। लक्ष्य था 15 अगस्त के पहले बच्चों को व्यर्थ बोझ से मुक्त करना।

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