CM केजरीवाल और सिसोदिया को मानहानि केस में कोर्ट ने किया बरी
नई दिल्ली
दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर AAP की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। ये मामला वर्ष 2013 का है जिसे आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता सुरिंदर कुमार शर्मा ने ही दायर किया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि विधानसभा चुनावों में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने से जुड़ा था। इस मामले में कोर्ट में AAP ने अपनी चिंता व्यक्त की थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने सभी पक्षों को सुना। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत अन्य को बरी कर दिया गया । कोर्ट के इस फैसले के बाद कोर्ट के अरविंद केजरीवाल ने राहत की सांस ली है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव और आम आदमी पार्टी के तत्कालीन कार्यकर्ता सुरिंदर कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि पार्टी ने उनसे संपर्क कर पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था। अपनी शिकायत में शर्मा ने कहा है कि बाद में उनपर झूठे आरोप लगाकर उनका टिकट काट दिया गया था।
14 अक्टूबर 2013 को दर्ज ममले में शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि प्रमुख मीडिया पोर्टल्स की रिपोर्ट में उनके लिए आपत्तिजनक, अपमानजनक और गैरकानूनी शब्द इस्तेमाल किये गए थे जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा है।