पटना एसएसपी को हाईकोर्ट ने किया तलब, 21 सितंबर अगली तारीख; यह है मामला
पटना
पटना हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में पटना एसएसपी को तलब किया है। शास्त्री नगर पुलिस द्वारा हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के साथ थाना परिसर में किये गए दुर्व्यवहार के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना के एसएसपी और इस मामले के आईओ को अगली सुनवाई में 21 सितंबर को हाईकोर्ट में तलब किया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रभु नारायण शर्मा ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में दोषी पुलिस वाले के खिलाफ 3 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस पर कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए सरकार से जानना चाहा कि अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई ? खंडपीठ ने इस बात पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि क्यों नहीं पुलिस के इस तरह के गलत रवैए पर पूरे मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी जाए?
कोर्ट को अधिवक्ता गौतम केजरीवाल ने बताया कि दोषी पुलिसकर्मियों द्वारा गलत तरी़के से उल्टा पीड़ित अधिवक्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कोर्ट ने सरकार से यह जानना चाहा था कि आखिर दोषी पुलिसकर्मी के खलिा़फ अभी तक एफआईआर दर्ज कर उसकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं की गई ? राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दोषी पुलिसकर्मी के खलिा़फ विभागीय कार्यवाही चलाई जा रही है।