नौकरीपेशा लोगों के लिए आ गया ITR फॉर्म, ओल्ड या न्यू टैक्स, क्या है बेहतर
नई दिल्ली
इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स और छोटे कारोबारी जैसे टैक्सपेयर्स हैं तो ये खबर आपके लिए है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म 1 और 4 ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू कर दी है। डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर लिखा कि अन्य इनकम टैक्स रिटर्न/फॉर्म के लिए सुविधाएं जल्द शुरू की जाएगी।
डिपार्टमेंट ने एक ट्विटर यूजर के जवाब में कहा, ''ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन ITR फॉर्म 1 और 4 भरने की सुविधा शुरू कर दी गयी है।'' वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जिन लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके मामले में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
सैलरीड के लिए फॉर्म-1
ITR फॉर्म-1 सैलरीड और सीनियर सिटीजन समेत अन्य व्यक्ति भरते हैं। वहीं ITR फॉर्म-2 कंपनियां और पेशेवर भरते हैं। यह उन कंपनियों के लिए है जिन्होंने अनुमानित टैक्सेशन का विकल्प चुना है और जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
ओल्ड टैक्स रिजीम करना होगा सेलेक्ट
बता दें कि चालू वित्त वर्ष में टैक्स पेयर्स खुद-ब-खुद न्यू टैक्स रिजीम के दायरे में शामिल हो गए हैं। इस टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स छूट है। वहीं, निवेश पर टैक्स छूट नहीं मिलेगा। अगर आपने टैक्स सेविंग के मकसद से निवेश कर रखा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना फायदेमंद साबित होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आप निवेश पर टैक्स छूट पा सकेंगे। इस रिजीम में जाने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा।