लोक अभियोजकों और सरकारी वकीलों की फीस में 10 साल बाद इजाफा
भोपाल
राज्य सरकार ने दस साल बाद प्रदेश के लोक अभियोजकों, शासकीय वकीलों, अतिरिक्त शासकीय वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजकों के साथ ही पैनल लायर्स की फीस में साठ फीसदी इजाफा कर दिया है। प्रमुख सचिव विधि बीके द्विवेदी ने बताया कि पिछले दस साल में महंगाई तेजी से बढ़ी है। शासकीय वकीलों और लोक अभियोजकों का अभिभाषक शुल्क दस साल से नहीं बढ़ा था। महंगाई दर के हिसाब से सभी शुल्कों में साठ फीसदी इजाफा किया है। सरकारी वकील और लोक अभियोजक को अब 670 रुपए प्रतिदिन एक घंटे काम करने के लिए मिलेंगे। 132 रुपए प्रति दिन एक घंटे से अधिक काम करने के लिए मिलेंगे जो अधिकतम 33 हजार 540 रुपए तक होंगे।
इसी तरह अतिरिक्त शासकीय वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक को प्रतिदिन 670 रुपए एक घंटे से कम काम करने पर और 132 रुपए प्रतिदिन एक घंटे से अधिक काम पर मिलेंगे लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 30 हजार 185 रुपए होगी। शासकीय वकील, लोक अभियोजक, अतिरिक्त शासकीय वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक को रीनेटर फीस हर माह 5031 रुपए दी जाएगी। पैनल लायर्स हो शासकीय कार्य हेतु लोक अभियोजक और अतिरिक्त लोक अभियोजक की अनुपस्थिति में काम करते है उन्हें आपराधिक प्रकरणों में सत्र प्रकरणों,फौजदारी अपील पुनरीक्षण सत्र न्यायालयों में 587 रुपए प्रतिदिन एक घंटे से कम काम पर मिलेंगे। एक घंटे से अधिक काम पर प्रतिदिन 1090 रुपए मिलेंगे और प्रति प्रभावी तिथि के लिए 7546 रुपए मिलेंगे।
कार्यवाही स्थगित तो नहीं होगा भुगतान
नियत तिथि को न्यायालयीन कार्यवाही अचानक स्थगित होने पर, किसी भी पक्ष द्वारा किसी कारण से प्रकरणों की तिथि स्थगित करने के लिए आवेदन देने पर और अभियुक्त या गवाह के अनुपस्थित होने पर भुगतान नहीं होगा।