कलेक्टर ने किया राजस्व अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन
धमतरी
राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर सुश्री गीता रायस्त द्वारा पांच जुलाई को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारियों के बीच पूर्व में जारी किए गए कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित आदेश अनुसार सुश्री रायस्त को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरूद का सम्पूर्ण प्रभार, अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी, मंडी कुरूद और उप मंडी मगरलोड को दायित्व सौंपा गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सम्पूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। वे प्रभारी अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, शिक्षा, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन एवं स्वामी आत्मानंद (हिन्दी/अंग्रेजी) स्कूल होंगी। इसी तरह सदस्य सचिव, जिला लोक शिक्षा समिति और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (जेजेएम के विशेष संदर्भ में) तथा गोधन न्याय योजना की समन्वयक अधिकारी श्रीमती महोबिया होंगी। साथ ही पर्यटन (राम वन गमन पथ के विशेष संदर्भ में), मुख्यमंत्री अधोसंरचना, संधारण एवं उन्नयन, हरियर छत्तीसगढ़- मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन, रेशम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण सचिवाल, ग्रामोद्योग, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की जिम्मेदारी श्रीमती महोबिया की होगी।
राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री ऋषिकेश तिवारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (एडीएम), जिला दण्डाधिकारी के अधीन जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा उन्हें जिला सत्कार अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय/सामान्य निर्वाचन, सांख्यिकी लिपिक, जिला जेल अधीक्षक, लायसेंस शाखा, राहत और पुनर्वास शाखा, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं की समीक्षा, भू-अर्जन शाखा, भू-बंटन और नजूल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही 7500 वर्गफुट तक शासकीय भूमि का बंटन/अतिकमि भूमि का व्यवस्थापन, आबादी/नजूल पट्टों को भूमि स्वामी के हक में परिवर्तित (फ्री होल्ड करना), परिवर्तित भूमि के विरूद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली का दायित्व श्री तिवारी का होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रभारी अधिकारी (चिटफंड कंपनी संबंधी प्रकरण), जिला सैनिक एवं सैनिक कल्याण बोर्ड, राज्योत्सव मेला के प्रभारी अधिकारी, लोकसभा, राज्य सभा, विधानसभा, स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रश्नों का समयावधि में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन कराकर निराकरण उनके द्वारा किया जाएगा। परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का टीप प्रतिवेदन प्राप्त करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण की समीक्षा करने की जिम्मेदारी श्री तिवारी की होगी। साथ ही यातायात, जिला सड़क सुरक्षा, परिवहन, जिला जेल से संबंधित नस्तियां प्रस्तुत की जाएंगी। आयुक्त और शासन को भेजने वाली नस्तियों की समीक्षा और नीतिगत नस्तियां वे कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। शासन और जिला स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों के संबंध में तैयारी (डाटा संकलन, समीक्षा), उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आवेदन पत्रों का निराकरण, जिला विभागीय जांच अधिकारी, विशेष विवाह अधिनियम के तहत मामले, छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 संबंधी कार्य तथा भाड़ा नियंत्रण अधिकारी का दायित्व श्री तिवारी का होगा।
संयुक्त कलेक्टर श्री रामकुमार कृपाल को विधि विधायी, अभियोजन शाखा, लोक आयोग, वरिष्ठ लिपिक शाखा एवं विविध शाखा जैसे नगरनिगम, नगर पंचायत, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय और परीक्षा शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें भू-अभिलेख शाखा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पुरातत्व, धर्म एवं धर्मस्व, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण जिला वक्फ बोर्ड, जनगणना, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफायबल डाटा के संबंध में और राजस्व शाखा का दायित्व दिया गया है। साथ ही सहायक अधीक्षक (राजस्व/सामान्य), राजस्व कार्यालय, न्यायालयों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर राजस्व शिकायत, प्रकरणों का निराकरण, समीक्षा कर प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत कर जाएगी।
अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 10 में विशेष अधिकारी, रोस्टर अनुसार जिला कार्यालयों की शाखाओं और सभी अधीनस्थ राजस्व विभाग के कार्यालय का निरीक्षण, राजस्व लेखा (आंकिक, तकाबी, राजस्व मोहर्रिर, ब्रिक्स), राजस्व मोहर्रिर, राजस्व लेखापाल शाखा, मुख्यमंत्री घोषणा, राजीव गांधी भूमिहीन, कृषि मजदूरी न्याय योजना की जिम्मेदारी श्री श्री कृपाल की होगी। संयुक्त कलेक्टर डॉ.विभोर अग्रवाल को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी का सम्पूर्ण प्रभार सहित अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी और मंडी धमतरी का दायित्व दिया गया है। इसी तरह संयुक्त कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगरी का सम्पूर्ण प्रभार सहित अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी और उप मंडी नगरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डिप्टी कलेक्टर श्रीमती उमा राज को आॅडिट/निरीक्षण शाखा, समय सीमा, अभिलेख कोष्ठ हिन्दी/अंग्रेजी, कलेक्टर की अनुपस्थिति में आम जनता से मिलने का कार्य, मुख्य प्रतिलिपिकार (नकल) शाखा, जिला जनसूचना अधिकारी, आवक-जावक, सोलिशियम फंड, अल्पबचत शाखा, स्वेच्छानुदान और प्रस्तुतकार शाखा की जिम्मेदारी दी गई है। वे शिकायत शाखा, मुख्यमंत्री जनचौपाल, जनदर्शन, कलेक्टर जनचौपाल, पीजीएन, पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री सचिवालय, अति विशिष्ट व्यक्तियों आदि से प्राप्त पत्रों का अंतिम निराकरण के लिए नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगी। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर श्रीमती दिव्या पोटाई को वित्त, स्थापना, जिला नाजरात शाखा सहित जिला खनिज न्यास निधि, स्टेशनरी और प्रपत्र, नगरीय निकाय, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष, रेडक्रॉस का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वान, ई-डिस्ट्रिक्स, सीएससी, चॉईस परियोजना एवं लोक सेवा केन्द्र तथा जिले के आईटी से संबंधित सभी कार्यों के लिए पदेन एवं प्रभारी अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी दी गई है।