राज्य मंत्रिपरिषद का फैसला: महिला उद्यमियों को 2 फीसद ब्याज अनुदान पर ऋण देगी सरकार
भोपाल
राज्य सरकार नारी सम्मान कोष गठित करेगी। इससे महिला उद्यमियों को दो प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा,ताकि वे अपना कारोबार कर सशक्त हो सकेें। इसे मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना नाम दिया गया है। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में ग्रामीण और शहरी महिला स्व- सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों को लिए बैंक ऋण पर दो प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। महिला उद्यमियों को ऋण दिलाने के साथ ब्याज अनुदान की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही क्षमता विकास, उत्पाद के प्रचार-प्रसार आदि गतिविधियों के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष के माध्यम से यह योजना संचालित होगी। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत परियोजना प्रकोष्ठ गठित होगा। वहीं, शहरी और ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित होने वाली परियोजना प्रबंधन इकाइयां विपणन की गतिविधियों के लिए प्रस्ताव विभाग के माध्यम से निगम को भेजेंगी। इनमें जो स्वीकृत होंगे, उन्हें दो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 2 हजार रुपए
डॉ मिश्रा ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत सरकार 18 साल से कम आयु के अनाथ बच्चों को दो हजार रुपए मासिक आर्थिक सहायता देगी। इसमें ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता का निधन हो गया है और वे अपने रिश्तेदार या संरक्षकों के साथ जीवनयापन कर रहे हैं,योजना के लिए पात्र होंगे। इनका आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जाएगा। वहीं, बालगृह में 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों को योग्यता के आधार पर औद्योगिक संस्थान, प्रतिष्ठान या संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाकर उसी संस्था में रोजगार दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में 5 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह अधिकतम एक वर्ष के लिए मिलेगी। पालीटेक्निक डिप्लोमा, आइटीआइ, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंंट, पर्यटन, प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के नि:शुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से शासकीय या अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश पर अध्ययन अवधि के दौरान पांच से लेकर आठ हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के साथ फीस भी जमा की जाएगी।
केंद्र से हुई कटौती की भरपाई राज्य सरकार करेगी
प्रदेश में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी मिलते रहेगा। इस मामले में सहकारी बैंकों को दिए जाने वाली ब्याज दर में केंद्र सरकार द्वारा की गई दो प्रतिशत की कटौती की भरपाई शिवराज सरकार करेगी। गत मार्च तक इस दर का आधा हिस्सा यानी 5 प्रतिशत दिया करता था। इसे अप्रैल से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है। बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों पर इस कटौती का भार नहीं आने देगी,बल्कि इसकी भरपाई के तौर पर राज्य अब सात प्रतिशत ब्याज सहकारी बैंकों को अदा करेगा। डॉ मिश्रा ने कहा कि बैठक मेें सहकारी नीति पर भी विचार होना था लेकिन विभागीय मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया की अनुपस्थिति के कारण अब यह आगामी बैठक में प्रस्तुत होगी। नगरीय निकाय चुनाव में व्यस्तता के चलते बैठक में सिर्फ सात मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, कमल पटेल, तुलसीराम सिलावट, डा.मोहन यादव, भारत सिंह कुशवाहा और रामखेलवान पटेल ने ही हिस्सा लिया।