अब इन लोगों को 1 अक्टूबर से नहीं मिलेगा अटल पेंशन योजना का लाभ
नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी, लेकिन अब इस योजना को सरकार ने विशेष वर्ग के लिए बंद करने का फैसला लिया है। जो भी कर्मचारी आयकर जमा करते हैं और इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इस योजना को इन लोगों के लिए 1 अक्टूबर से सरकार ने रोकने का फैसला लिया है। बता दें कि 1 जून 2015 को केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 1000-5000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है उसके अनुसार 1 अक्टूबर 2022 से जो भी कामगार आयकर भरते हैं, वो अब अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं हासिल कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से इस तारीख में बदलाव किया गया है। अगर कोई व्यक्ति 1 अक्टूबर 2022 को या उससे पहले इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराता है और अगर वह 1 अक्टूबर या उससे पहले करदाता पाया गया तो उसके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और जो भी पैसा उस दिन तक का होगा वह लाभकर्ता के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
आयकर नियम के अनुसार अगर किसी की आय 2.5 लाख रुपए तक के दायरे में आती है तो उसे किसी भी तरह का कर देने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सभी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18-40 वर्ष के बीच है वह अटल पेंशन योजना के तहत अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना के तहत आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से पंजीकरण करा सकते हैं, जहां पर भी आपका बचत खाता हो। सरकार इस योजना के तहत 50 फीसदी का योगदान करती है। जितना भी पंजीकरण कर्ता प्रतिमाह भुगतान करता है उसका 50 फीसदी या फिर 1000 रुपए सरकार की ओर से योगदान किया जाता है। जिन लोगों ने जून 2015 में इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है उनके खाते में सरकार यह योगदान कर रही है।
इस योजना का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जिन्हें किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है और वो ना ही आयकर भुगतान करते हैं। अटल पेंशन योजना के लाभार्थी 2015-16 से 2019-20 के बीच पांच साल का सरकार की ओर से भुगतान हासिल कर चुके हैं।