November 22, 2024

काम में लापरवाही: पटवारी सहित 3 तत्काल प्रभाव से निलंबित, 22 को नोटिस जारी

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भोपाल
मध्यप्रदेश में लापरवाही पर अधिकारी कर्मचारियों (MP Employees) पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी बीच दतिया जिले में बड़ी कार्रवाई की गई। जहां शासकीय योजनाओं का पलीता लगाने वाले पटवारी (Patwari) और हेड मास्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित (suspend) करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक दतिया कलेक्टर संजय कुमार जिले के दूरस्थ गांव सहिडाखुर्द पहुंचे। जहां गंभीर अनियमितता देखने को मिली। दरअसल मिडिल स्कूल में शिक्षकों की समीक्षा करने के बाद कई शिक्षकों को अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी नहीं थी। वही पटवारी पटवारी के एवज में रिश्वत की राशि की मांग जा रही है। गड़बड़ी मिलने पर कलेक्टर द्वारा हेड मास्टर और पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर संजय कुमार शुक्रवार की सुबह जिले के दूरस्थ गांव पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों से पता चला कि मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक पदस्थ है। जिसमें हफ्ते में 2 दिन ही शिक्षक बच्चों को पढ़ाने आते हैं। कलेक्टर ने जांच के लिए स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक संतराम अहिरवार को सूचना भेजी। हालांकि प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा कि वह अवकाश पर हैं।

वही बच्चों और शिक्षकों की समीक्षा करने के बाद गंभीर लापरवाही सामने आने पर प्रधानाध्यापक संतराम अहिरवार को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा गांव के पटवारी की भी ग्रामीणों ने शिकायत की। पटवारी बिना पैसे लिए किसी भी शासकीय काम को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिसके बाद कलेक्टर ने पटवारी को भी निलंबित करने के आदेश दिए हैं।

इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने और अधिकारियों के फोन नहीं उठाने के कारण एक पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी मरावी ने अपने ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र पर आवश्यक व्यवस्था नहीं करने और वरिष्ठ अधिकारियों के फोन नहीं उठाने के चलते ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव उमेश यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

बड़वानी जिले में सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं सुरेश शामली ने सेंधवा की 8 सहकारी संस्थाओं को लेखा वर्ष समाप्ति के 2 महीने की अवधि में वित्तीय पत्रक संपरिक्षक को उपलब्ध न कराने के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में 20 जुलाई को स्पष्टीकरण के साथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं स्पष्टीकरण के साथ पत्र फीस नहीं करने की स्थिति में अध्यक्ष को पद से हटाने के साथ वेतन कर्मचारी के खिलाफ ₹50000 जुर्माना लगाने की भी चेतावनी जारी की गई है।

पन्ना जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के वार्ड पार्षद के 11 प्रत्याशियों के व्यय लेखा निरीक्षण जांच के लिए निर्धारित समय में अनुपस्थित होने पर नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मामले में प्रत्याशियों पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 14 क और 1961 की धारा 32 क के तहत व्यय लेखा का निरीक्षण नहीं कराने के संबंध में यह कार्रवाई की गई है। वही उन्हें निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द व्यय लेखा रजिस्टर निरीक्षण के लिए कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

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