2.5 टन टमाटर लदा ट्रक पति-पत्नी ने लूटा, बेचकर हुए फरार, बेंगलुरु पुलिस ने यूं किया गिरफ्तार
बेंगलुरु
टमाटर के दाम काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। ऐसे में टमाटर चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है कर्नाटक में। यहां पर एक कपल ने टमाटर से भरे ट्रक को हाइजैक करने का मामला सामने आया है। इस कपल को तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने जिस ट्रक को हाइजैक किया था, उसमें 2.5 टन टमाटर भरे हुए थे। दोनों ने टमाटर को ले जाकर मंडी में बेच दिया और खाली ट्रक को छोड़कर फरार हो गए।
किसान से लूट
गिरफ्तार कपल की पहचान 28 वर्षीय भास्कर और 26 वर्षीय उसकी पत्नी सिंधुजा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि यह कपल हाइवे पर ट्रक ड्राइवरों से पैसा वसूली और लूट के काम में लगा हुआ है। मलेश नाम का व्यक्ति चित्रदुर्गा जिले के हिरियुर का किसान है। आठ जुलाई को जब वह ट्रक पर टमाटर लादकर चेन्नई इसे बेचने जा रहा था तो उसका सामना भास्कर और सिंधुजा से हुआ। इन दोनों ने किसान मलेश से कहा कि उसने उनकी कार में टक्कर मारी है। इसके बाद दोनों ने उससे पैसे वसूलने की कोशिश की। जब किसान ने पैसे नहीं दिए तो उसे मारा-पीटा और हाइजैक कर लिया। बाद में उन्होंने मलेश पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया और पैसे लेने के बाद देवनहल्ली के पास उसे बाहर फेंक दिया।
टमाटर चुराने के लिए तैयार की पिक्चर
आरएमसी यार्ड पुलिस के मुताबिक टमाटर से लदी गाड़ी जाते देख आरोपियों ने वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया। मालवाहक बोलेरो गाड़ी को रोकने के बाद आरोपियों ने एक दुर्घटना का नाटक किया। इस दौरान आरोपियों ने कहा कि गाड़ी लड़ गई है और वे किसान और चालक दोनों के साथ मारपीट करने लगे। उन्होंने कथित नुकसान की भरपाई के बहाने पीड़ितों से कहा कि वे मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करें। इसके बाद आरोपियों ने किसान को मालवाहक वाहन सहित दोनों को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। आरोपियों ने बीच रास्ते में किसान और ड्राइवर को छोड़ दिया और चोरी किए गए टमाटर लेकर तमिलनाडु की ओर भाग निकले।
टमाटर चोरी के बाद बिना नंबर वाली गाड़ी से भागे
पुलिस ने कहा कि टमाटर चुराने के बाद, आरोपियों ने चोरी की गाड़ी को बेंगलुरु के पीन्या के पास छोड़ दिया और दूसरी बिना नंबर वाली गाड़ी से भाग गए। आरएमसी यार्ड पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की और दंपति को पकड़ लिया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 346ए (अपहरण, अपहरण, या गलत तरीके से कैद करना) और 392 (डकैती) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले 6 जुलाई को कर्नाटक के हलेबीडू में एक महिला के खेत से 2.5 लाख रुपए कीमत के टमाटर चोरी हो गए थे।