रोड टैक्स नहीं देने वाले स्कूल बस मालिकों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त
रायपुर
रोड टैक्स नहीं देने वाले 12 वर्ष पुराने 229 स्कूल बस मालिकों के खिलाफ अब परिवहन विभाग सख्ती करने जा रहा है। ऐसे बकायेदार मालिकों की चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा एसडीएम से मांगा गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर समेत आरंग अभनपुर और तिल्दा-नेवरा एसडीएम को पत्र लिखकर रोड टैक्स के बकायेदार बस मालिकों का नाम, पता और मोबाइल नंबर सहित सूची भेजी गई है।
पत्र में बताया गया है कि स्कूल बस के संचालकों ने पिछले 10 साल से करीब पांच करोड़ रुपए रोड टैक्स जमा नहीं किया है। इसकी वसूली करने के लिए बस मालिकों को सात अगस्त 2023 तक अंतिम मौका दिया गया है। निर्धारित अवधि में बकाया टैक्स जमा नहीं करने पर बस को जब्त कर नीलाम किया जाएगा।इसके बाद राशि बकाया होने पर उनकी चल-अचल संपत्तियों को कुर्क कर वसूली की जाएगी। परिवहन विभाग ने बकाया पांच करोड़ का रोड टैक्स वसूलने 229 स्कूल बसों के संचालकों को नोटिस जारी कर 30 जून तक बकाया टैक्स जमा करने का समय दिया था। यह अवधि अब बीत चुकी है। लिहाजा सभी को नोटिस जारी किया गया।
जारी नोटिस में केंद्रीय मोटरयान अधिनियम का हवाला देते हुए इनका उपयोग स्कूलों बसों के रूप में नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है। निर्धारित अवधि में टैक्स जमा नहीं कराने पर भू राजस्व संहिता के तहत बसों के साथ ही अन्य चल-अचल संपत्तियों को सीज करने की चेतावनी दी गई थी।