सरकार नियमों में करेगी बदलाव, हेड कांस्टेबल, ASI और इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति के लिए एग्जाम नहीं
जयपुर
राजस्थान पुलिस के जवानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। पुलिस कर्मियों को हेड कांस्टेबल से निरीक्षक तक के होने वाली पदोन्नति के लिए अब परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इनकी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर डीपीसी से के माध्यम से होगी। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में बदलाव के लिए पुलिस मुख्यालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। पदोन्नत होने वाले पुलिसकर्मियों को केवल पहले की तरह पीसीसी पूरा करना होगा। डीजीपी व अन्य आला अधिकारियों में सहमति के बाद प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।
संशोधन प्रस्ताव सरकार को भेजा
वर्तमान में सेवा नियमों में पदोन्नति के लिए योग्यता परीक्षा का अन्य प्रावधान है। संशोधन प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी मिलने पर अन्य सेवाओं की तरह वरिष्ठता के आधार पर पुलिस कर्मियों के नामों पर विचार किया जाएगा। पदोन्नति के बाद होने वाली पीसीसी यानी प्रमोशन काडर कोर्स व्यवस्था यथावत रहेगी। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति को लेकर पुलिस जवानों की मांग लंबे समय से चली आ रही है। जवानों की मांग को देखते हुए गत सरकार के समय केवल हेड कांस्टेबल के रिक्त पदों को 50 प्रतिशत डीपीसी तथा 50 प्रतिशत परीक्षा से भरे जाने का प्रावधान किया गया था। जवान पदोन्नति परीक्षा को सभी पदों के लिए खत्म करने की मांग कर रहे थे।
एक लाख फोर्स को मिलेगा फायदा
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक व उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा का प्रावधान है। परीक्षा पास करने वाले पुलिसकर्मियों को पदोन्नति के साथ ट्रेनिंग सेंटर में पीसीसी के लिए भी भेजा जाता है। पीसीसी के दौरान दी गई ट्रेनिंग के आधार पर इनडोर व आउटडोर परीक्षा ली जाती है।