CBI ने कोर्ट में कहा- सिख दंगे में जगदीश टाइटलर की भूमिका है
नई दिल्ली
सिख दंगे से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने वाले कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को जमानत मिलना इतना आसान नहीं दिख रहा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को बहस हुई। सीबीआई ने इस दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई है कि इन दंगों में जगदीश टाइटलर की भूमिका थी। अपनी इस दलील के जरिए सीबीआई ने कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है।
सीबीआई ने जगदीश टाइटलर द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा जो गवाह सामने आए है उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है। सीबीआई ने कहा है कि अगर जगदीश टाइटलर को जमानत दी जाती है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो गवाहों को प्रभावित करें। नये प्रत्यक्षदर्शी के बयान को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह बात निकल कर सामने आ रही है कि इस दंगे में उनकी भूमिका है। साल 1984 में हुए सिख दंगे में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर द्वारा जमानत याचिका दायर किये जाने के बाद अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। मामले में अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
यह सारा मामला साल 1984 में सिख विरोधी दंगों के वक्त 3 लोगों की हत्या से जुड़ी हुई है। उस दौरान एक गुरुद्वारे में भी आग लगा दी गई थी। 20 मई को सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि केंद्रीय मंत्री ने 1 नवंबर 1984 को पूलबंगश गुरुद्वारे में भीड़ को उकसाया था।