इनकम टैक्स रिफंड जल्दी चाहिए? ये 5 टिप्स फॉलो करना है जरूरी
नई दिल्ली
बीते 31 जुलाई को बिना जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। इस बार लोगों को उम्मीद थी कि डेडलाइन बढ़ेगी लेकिन सरकार ने किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। हालांकि, आप अब भी जुर्माने के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर रिफंड के लिए योग्य हैं तो उसका दावा भी किया जा सकता है। रिफंड का दावे में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए कुछ जरूरी टिप्स फॉलो करना चाहिए।
-सही फॉर्म का चयन करना चाहिए। गलत फॉर्म सब्मिट करने से रिफंड में देरी हो सकती है क्योंकि आयकर विभाग ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है।
– फॉर्म में किसी भी गलती के कारण देरी हो सकती है और आप पर सवाल उठ सकते हैं। फाइलिंग के वक्त पैन, बैंक विवरण और कॉन्टैक्ट जानकारी को जरूर एक बार वेरिफाइ कर लें।
– आईटीआर जितना जल्द फाइल करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद रिफंड की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो जाएगी।
– यदि आपका मोबाइल नंबर और बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है, तो ई-वेरिफिकेशन कोड विकल्प का उपयोग करें। यदि नेट बैंकिंग सक्षम है, तो पोर्टल आपको बैंक की साइट पर रीडायरेक्ट कर देगा।
– इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद ई-वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। सही बैंक अकाउंट के चयन पर रिफंड राशि सीधे आपके खाते में आ जाती है।
31 जुलाई तक का डेटा
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए। यह संख्या पिछले साल की समान अवधि तक जमा 5.83 करोड़ रिटर्न से 16.1 प्रतिशत अधिक है। 31 जुलाई तक इस बार 53.67 लाख से अधिक लोगों ने पहली बार आईटीआर जमा किया है।