November 28, 2024

सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच ने पलटा, लोक आयोग विभागीय जांच की सिफारिश कर सकता है, निर्देश जारी नहीं कर सकता

0

बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के एक आदेश को पलटते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग विभागीय जांच करने के लिए किसी विभाग को निर्देश नहीं जारी कर सकता, बल्कि वह केवल सिफारिश कर सकता है।

कौशल विकास विभाग के एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्राचार्य अख्तर अब्बास ने सन् 2020 में लोक आयोग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ विभागीय जांच के आदेश को गलत बताते हुए राहत की मांग की थी। सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज दी। उन्होंने इस आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करने के बाद कहा है कि लोक आयोग अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोई शिकायत मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा और उसके बाद एक निष्कर्ष निकालना होगा। इसके बाद आयोग किसी विभाग को विभागीय जांच के लिए सिफारिश कर सकता है लेकिन उसे निर्देश या आदेश नहीं दिया जा सकता। इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *