November 28, 2024

राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत प्रवेश दिये जाने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी

0

रायपुर

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्णय के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार महाअधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अभीमत पत्र क्रमांक एजी/सीजी/बीएसपी/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक एस.एल.पी. (सी) नंबर 19668/2022 दिनांक 1 मई 2023 को नियुक्ति के संदर्भ में दिए गए अंतरिम राहत के अनुरूप ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में भी आरक्षण अंतरिम तौर पर लागू करने की बात कही गई है। यह निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. (सी) नंबर 19668/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा। पत्र में शासन के समस्त विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, सभी संभागीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उपरोक्त निदेर्शों का पालन करने सुनिश्चित करने को कहा गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *