October 1, 2024

हरियाणा के मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कोच निलंबित

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चंडीगढ़
 हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली एक जूनियर एथलेटिक्स कोच को आचरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सेवा से निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा के खेल विभाग के निदेशक यशेन्द्र सिंह ने 11 अगस्त को निलंबन के आदेश जारी किए। हालांकि इसमें निलंबन के कारणों का जिक्र नहीं है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि महिला कोच की सेवाओं को कथित अनुशासनहीनता तथा सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित किया गया है। आदेश के अनुसार, ‘‘जूनियर एथलेटिक्स कोच की सेवाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।'' आदेश में कहा गया, ‘‘निलंबन की अवधि में वह हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य)नियम 2016 के अंतर्गत नियम 83 के तहत निर्वाह भत्ता पाने की हकदार हैं।''

इस बीच महिला कोच ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ माह से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी सेवाएं बर्खास्त भी की गईं तो भी वह लड़ाई जारी रखेंगी। महिला कोच ने कहा कि वह ''अनुचित निलंबन'' के खिलाफ अदालत में जाने पर विचार कर रही हैं।

कौन दबाव डाल रहा है यह पूछे जाने पर महिला कोच ने कहा, ''मीडिया को सब कुछ पता है। उन्होंने मुझे निलंबित किया है लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं दिया है। मुझ पर कई माह से दबाव बनाया जा रहा है और यह मेरे ऊपर दबाव बनाने का सरकार का एक और तरीका है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पता है कि मुझे निलंबित क्यों किया गया है। मैं इस मामले में पीछे नहीं हट रही हूं…उन्हें मेरी सेवा समाप्त करने दीजिए,लेकिन मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगी। मैं अदालत से न्याय मांगूंगी।''

महिला कोच ने कहा कि वह ''बेहद अनुशासन और नियम के साथ अपना काम करती आ रही हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं किसी की गुलाम नहीं हूं। मैं एक भी कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूं। उन्हें मेरी सेवा बर्खास्त करने दीजिए,लेकिन मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगी।'' महिला कोच ने कहा, ''अगर किसी को निलंबित किया जाता है तो नियम के अनुसार उसे पहले चेतावनी दी जाती है।''

 

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