कोर्ट ने गूगल पे बंद करने की जनहित याचिका की खारिज
नईदिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियामक और गोपनीयता मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए भारत में गूगल पे के संचालन को बंद करने के निर्देश देने की मांग करने वाली दो जनहित याचिका याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि गूगल पे एक मात्र तृतीय-पक्ष ऐप प्रदाता है, जिसके लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से किसी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि गूगल पे पीएसएस एक्ट के तहत सिस्टम प्रदाता नहीं है।
अदालत ने कहा यह सुरक्षित रूप से समझा जा सकता है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) भारत में लेनदेन के लिए यूपीआई प्रणाली का ऑपरेटर है और एक सिस्टम प्रदाता है। लेनदेन की सुविधा के लिए और अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए पीएसएस अधिनियम के तहत आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया है। गूगल पे के माध्यम से किए गए लेनदेन केवल पीयर-टू-पीयर या पीयर-टू-मर्चेंट लेनदेन हैं और यह पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत सिस्टम प्रदाता नहीं है। पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि गूगल पे सक्रिय रूप से संवेदनशील और निजी उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच और संग्रह कर रहा है।
अदालत ने कहा यूपीआई दिशानिर्देश 2019 यह भी स्पष्ट करता है कि डेटा को दो प्रकारों के तहत संग्रहीत किया जा सकता है। जबकि पहले को एन्क्रिप्टेड प्रारूप में ऐप प्रदाता के साथ संग्रहीत किया जा सकता है। बाद वाले को केवल भुगतान सेवा प्रदाता के बैंक सिस्टम के साथ संग्रहीत किया जा सकता है न कि मल्टी मॉडल एपीआई दृष्टिकोण के तहत तीसरे पक्ष के ऐप के साथ जिसे गूगल पे ने चुना है।
पीठ ने यह आदेश वकील अभिजीत मिश्रा की याचिका पर पारित किया है, जिन्होंने उच्च न्यायालय में यह तर्क दिया था कि भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में भारत में गूगल पे का संचालन आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के अभाव में अनधिकृत था। उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए गूगल पे द्वारा भारतीय नागरिकों की संवेदनशील जानकारी संग्रहीत करना आधार अधिनियम, 2016 के साथ-साथ पीएसएस अधिनियम के उल्लंघन के समान है।