निकाय चुनाव की मतगणना स्थल के परिसर में प्रतिबंधित रहेगा मोबाइल
भोपाल
नगरीय चुनाव की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। निकाय वहीं निर्वाचन पर्यवेक्षण हेतु आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, ताकि वे आयोग से सतत संपर्क में बने रहें। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दिए हैं।
बता दें कि प्रथम चरण में भोपाल नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं। वहीं इवीएम मशीनों को पुरानी जेल के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। यहां सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम पार्षद पद के 85 के लिए 398 प्रत्याशी और महापौर पद के लिए आठ महिला प्रत्याशी मैदान में थे। इनकी जीत और हार का फैसला मतगणना के साथ 20 जुलाई के साथ हो जाएगा। अविनाश लवानिया ने बताया कि मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय निकायों के आम निर्वाचनों की मतगणना के दौरान मोबाइल का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है तथा मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मोबाइल की मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान जांच की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना स्थल पर मोबाइल लाता है, तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
इस संबंध में सभी अभ्यिर्थयों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पूर्व से अवगत भी करा दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मतगणना कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा आयोग से संपर्क हेतु मतगणना स्थल के समीप ही एक कक्ष में दूरभाष स्थापित किए जाने की व्यवस्था रहेगी, जिसका उपयोग आयोग से संपर्क हेतु किया जाएगा।