September 25, 2024

जेल में इमरान खान की जान को खतरा… बुशरा बीबी ने SC में दर्ज की अर्जी, मिलेगी जमानत?

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इस्लामाबाद
 तोशाखाना मामले में जेल में बंद इमरान खान की जान को खतरा बताया गया है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि इमरान खान की सेहत लगातार गिर रही है। अगर उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी ने  अटक जेल में इमरान से मुलाकात के बाद वकील सैयद रिफाकत हुसैन शाह के माध्यम से शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर किया है। बुशरा ने दस्तावेज में कहा कि उन्हें अटक जेल में मंगलवार को अनुचित देरी और कठिनाइयों के बाद इमरान से मिलने की अनुमति दी गई थी।

इमरान खान की सेहत में गिरावट का किया जिक्र

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने दस्तावेज में कहा कि याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कारावास के दौरान उनका वजन काफी हद तक कम हो गया है। विशेष रूप से उनकी बाहों के आसपास की मांसपेशियों में कमी आई है। बैठक के दौरान, याचिकाकर्ता ने पाकिस्तान में संविधान और कानून के शासन के लिए खड़े होने और अपने प्यारे देश के लिए कोई भी बलिदान देने और किसी भी अभाव या कठिनाई को सहन करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।

इमरान खान की जान को बताया खतरा

इसमें कहा गया है कि '70 साल से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में इस तरह की गिरावट उसके जीवन के लिए गंभीर खतरा हो सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इमरान के बिगड़ते स्वास्थ्य और जेल में उनके जीवन के लिए गंभीर खतरों पर ध्यान देने का आग्रह किया। द न्यूज डेली ने बताया कि बुशरा ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान की पंजाब सरकार के सामने भी इसी तरह की चिंता जताई थी। इससे पहले, पाकिस्तान जिला और सत्र अदालत ने 5 अगस्त को पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को तोशाखाना मामले में यानी अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।

तोशाखाना मामले में जेल काट रहे इमरान

सजा के बाद इमरान खान को पांच साल की अवधि के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद पीटीआई अध्यक्ष को लाहौर में उनके ज़मान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इमरान खान पर 100,000 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का जुर्माना भी लगाया गया।

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