November 25, 2024

ट्रैफिक चालान नहीं होगा भरना, देखें चालान से बचने का तरीका और जल्दी करें ये काम

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नई दिल्ली
अगर आपका ट्रैफिक चालान कट गया है तब भी आप जुर्माना भरने से कैसे बच सकते है, आज हम आपको उस तरीके की जानकारी देने जा रहे है। अगर आप भी उन लोगों में से है जिनका चालान कटा है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान के निपटारे के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रही है।

दिल्ली में जब से जगह-जगह पर पुलिस ने कैमरा लगवाएं है तब से ओवर स्पिडिंग, स्टॉप लाइन, रेडलाइट जंपिंग, जेब्रा कॉसिंग जैसे मामलों में हजारों चालान कट रहे है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा भी चालाट काटे जा रहे है। अब इन चालान का निपटारा जल्द करने के लिए ही नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

क्या करना होगा?
आपको दिल्ली ट्र्र्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट www.delhitrafficpolice.nic.in/notice/lokadalat पर जाना होगा। इसके बाद राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने चालान को माफ या सेटलमेंट कराने के लिए पहले ई-चालान डाउनलोड करना होगा। अब आपने जो चालान डाउनलोड किया है, उस पर आपको किस कार्ट में जाना है उसके बारे में जानकारी दी होगी। उसमें दिए गए समय और तारीख पर कोर्ट में पहुंचे।

चालान से बचने का तरीका

अब अपने चालान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और अनुरोध करें कि जुर्माना कम किया जाए या पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। दिल्ली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन द्वारका, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज रेवेन्यू कोर्ट, सॉकेट कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में 21 अगस्त को किया जाएगा।

चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका

https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।

ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका

https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।

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