अब ऑन ड्यूटी वर्दी पहन बनाई Reels तो खैर नहीं…सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त निर्देश जारी
नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस कर्मी अब सोशल मीडिया पर वर्दी में रील या वीडियो नहीं बना पाएंगे। साथ ही पुलिसकर्मी डिपार्टमैंटल ट्रेनिंग, एक्टिविटीज या ड्यूटीज से संबंधित कोई भी बयान, फोटो या वीडियो बिना लिखित अनुमति के सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत पुलिस कर्मियों को वर्दी की गरिमा बनाए रखने और रील या वीडियो के लिए किसी भी इक्विपमैंट या एक्सैसरीज का उपयोग नहीं करने के लिए कहा है।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि एक अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते, पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहिए जो राष्ट्रीय हित या आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ हो। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले कंटैंट अवैध, अश्लील, अपमानजनक, धमकी देने वाले नहीं होने चाहिएं।
पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहिए जो कंडक्ट रूल का उल्लंघन करता हो। इसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म, जाति, पंथ या उप-जाति को बढ़ावा देने या आंदोलन करने के लिए बनाए गए किसी भी समूह या मंच में उनकी भागीदारी अवैध है। पुलिसकर्मियों के लिए किसी भी राजनीतिक विषय के खिलाफ या किसी भी सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा बनने पर भी रोक है।