September 24, 2024

भांग बेचने के लिए बिहार में पहली बार सजा; 5 साल की जेल, एक लाख रुपये जुर्माना

0

बिहार
बिहार में शराबबंदी है। शराब पीने और बेचने वालों को अदालत से सजा मिलना आम बात है। मगर क्या आपने कभी सुना है कि भांग बेचने पर किसी को सजा हो गई? लेकिन ऐसा हुआ है। दरभंगा की सिविल कोर्ट ने पहली बार भांग बेचने के आरोप में दो शख्स को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। इतनी ही नहीं उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। माना जा रहा है कि दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में यह पहला अनोखा मामला हो।

रिपोर्ट्स के मुताबिक दरभंगा जिला कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को भांग एवं शराब बेचने के आरोप में सजा सुनाई। पुलिस ने बहादपुर के बलभद्रपुर नवटोल के रहने वाले देंवेंद्र झा और मिथिलेश झा को भांग बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से एक किलोग्राम भांग बरामद की गई थी। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी करार दिया। उन्हें पांच साल जेल में रहने और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा मिली।

बता दें कि भांग एक नशीला पदार्थ है। यह बिहार में काफी प्रचलित है। गांव-शहरों में गली-गली पान दुकानों पर भांग आसानी से मिल जाती है। माना जा रहा है कि अभी तक भांग बेचने के लिए किसी को भी इतनी बड़ी सजा नहीं हुई है। इस कारण यह मामला काफी चर्चा में आ गया है।

इसके अलावा दरभंगा कोर्ट ने एक शराब धंधेबाज को भी दोषी करार देते हुए 6 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने इसी साल मार्च महीने में अभियुक्त रवि जायसवाल को गिरफ्तार किया था, उसके घर से करीब 450 लीटर अवैध शराब बरामद हुई थी। कोर्ट ने उसपर एक लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *