नागपुर में फूड आउटलेट से संदिग्ध बीफ जब्त, मामला दर्ज
नागपुर
पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक भोजनालय से संदिग्ध गोमांस (बीफ) बरामद किया है और इस संबंध में उसके 38 वर्षीय मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. यह भोजनालय बोरखेड़ी गांव के निकट है.
महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के तहत राज्य में सांड, बैल और गाय के वध पर प्रतिबंध है. एक अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के एक दल ने मंगलवार रात भोजनालय का निरीक्षण किया और संदिग्ध गोमांस फ्रिज में रखा पाया.
पुलिस ने मांस को जांच के लिए एक प्रयोगशाला में भेजा है. अधिकारी ने बताया कि बाद में, बुटीबोरी पुलिस ने हरियाणा के मेवात के रहने वाले भोजनालय के मालिक फकरू खान अशरफ खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.