रेसिडेंशियल प्लॉट का कमर्शियल इस्तेमाल करने पर निगम ने लिया एक्शन, मालिकों को नोटिस
भोपाल
राजधानी में रहवासी इलाकों में व्यवसायिक उपयोग को लेकर नगर निगम प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शहर में करीब 167 मकान मालिकों को नगर निगम ने नोटिस जारी किए हैं। इनसे जवाब-तलब किया गया है। मकान मालिकों को 10 दिन की मोहलत दी गई थी, जो सोमवार को खत्म हो रही है। अब निगम प्रशासन जवाब देखने के बाद विधिसम्मत कार्रवाई करेगी। सबसे ज्यादा नोटिस अरेरा कॉलोनी, चूनाभट्टी, कोलार और रोहित नगर में दिए गए हैं।
चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार ने बताया कि इसके लिए बिल्डिंग परमिशन शाखा की टीम ने कई दिनों तक सर्वे किया। रेसिडेंशियल प्लॉट पर बने मकान के किसी हिस्से का कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले 167 मकान मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं। इनमें ई-1 से ई-5 अरेरा कॉलोनी के बीच ऐसे 88 मकान चिह्नित किए गए हैं। ऐसे ही चूनाभट्टी, कोलार में 19 और रोहित नगर में 67 मकान मालिकों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। ये नोटिस बिल्डिंग परमिशन शाखा की ओर से भेजे गए हैं। सभी को नोटिस भेजे जा चुके हैं। नोटिस में लिखा गया है कि 10 दिन के भीतर कमर्शियल काम बंद कर उसे अधिभोग अनुमति अनुसार मूल स्वरूप में वापस लाएं। इसकी सूचना भी बिल्डिंग परमिशन शाखा में दें। नहीं तो मप्र भूमि विकास नियम-2012 के नियम या मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।