LG के आदेश पर HC ने लगाई रोक, 6 दिसंबर तक नहीं हटाए जाएंगे फेलो; आप ने फैसले पर क्या कहा
नईदिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली विधानसभा अनुसंधान केंद्र में फेलो की सेवाएं छह दिसंबर तक जारी रहेंगी और उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने फेलो का अनुबंध समाप्त कर दिया था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने 17 ऐसे फेलो की याचिका पर दिल्ली विधानसभा सचिवालय के साथ सेवा और वित्त विभागों से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। पीठ ने निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त न की जाए और उन्हें मानदेय दिया जाए।
पीठ ने दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मामले को छह दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने पहले कहा था कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं पर बर्खास्तगी के कारण लागू नहीं होते है। इस रुख में बदलाव पर अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा है। पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों को यह बताने के लिए नोटिस जारी करें कि प्रतिवादी विधानसभा सचिवालय के रवैये में अचानक यह बदलाव क्यों आया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि जिन फेलो को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्त किया गया था, उनकी सेवाएं पांच जुलाई को सेवा विभाग द्वारा जारी एक पत्र के जरिए मनमाने और अवैध तरीके से समय से पहले समाप्त कर दी गईं थी। कहा गया कि नियुक्ति से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई थी।
याचिका में ये दलील दी
याचिका में कहा गया है कि अगस्त 2023 के पहले सप्ताह के आसपास उन्हें कुछ विभागों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करने से रोक दिया गया था। इसके बाद नौ अगस्त, 2023 के आदेश के जरिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उनके मानदेय का भुगतान न करना और उनकी सेवाओं को समाप्त करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
आप ने फैसले का स्वागत किया, उपराज्यपाल को घेरा
आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के फेलो के हटाने के आदेश पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए एलजी पर निशाना साधा है। आप का कहना है कि दिल्ली किसी की मनमानी से नहीं, बल्कि कानून और संविधान से चलेगी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक, हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि एलजी मनमाने तरीके से शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्लीवालों को काम रोकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। साजिश के तहत युवा प्रोफेशनल को हटाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में सच्चाई की जीत हुई है।
विधानसभाध्यक्ष ने जताई थी आपत्ति
इस मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने एलजी को पत्र लिखकर इस मामले में आपत्ति जताई थी। गोयल ने 7 जुलाई 2023 को पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली विधानसभा के लिए फेलोशिप बंद करने का कोई कारण नहीं है।