सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की SLP खारिज, होमगार्ड कर्मचारियों को मिली राहत, खाते में आएंगे 22000 तक रुपए
रांची
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। जिसे खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही 20000 से अधिक होमगार्ड कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी।
एसएलपी खारिज
दरअसल झारखंड में होमगार्ड जवानों को समान कार्य के समान वेतन का लाभ देने के खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी किए गए थे। जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। शुक्रवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीके माहेश्वरी और विश्वनाथन की खंडपीठ ने एसएलपी को खारिज कर दिया। राज्य सरकार की एसएलपी खारिज होने के साथ ही अभी जवानों के वेतन में इजाफा देखा जाएगा। दरअसल उन्हें समान काम के लिए समान वेतन के तहत सिपाही के समान वेतन का भुगतान किया जाएगा।
समान कार्य का समान वेतन
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि बिना देरी किए झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए।
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दे हाई कोर्ट संगठन की ओर से एडवोकेट अजयकांत मिश्रा ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाई कोर्ट के एकल और डबल बेंच ने झारखंड सरकार को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था। 3 महीने के भीतरी से लागू करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन राज्य सरकार द्वारा 6 महीने के अतिरिक्त समय की मांग की गई थी।
हालांकि 6 महीने का समय दिए जाने के बाद भी झारखंड सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया गया था। जिसके बाद उनका संगठन की ओर से रवि मुखर्जी और राजेश तिवारी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी और अवमानना से बचने के लिए 4 महीने पहले ही राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी।
20000 से अधिक होमगार्ड जवानों को लाभ
वहीं सुप्रीम कोर्ट में अब राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया। जिसके साथ 20000 से अधिक होमगार्ड जवानों को इसका लाभ होगा। वर्ष 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि समान कार्य के बदले कर्मचारियों को समान वेतन का भुगतान किया जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश बिहार में यह व्यवस्था लागू कर दी गई थी लेकिन झारखंड सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया गया था
झारखंड में होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन 500 से वेतन का भुगतान किया जा रहा था। 2018 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। 2019 में सिंगल बेंच में होमगार्ड के पक्ष में फैसला सुनाया था। जिसके बाद हाई कोर्ट के डबल मैच में SLP जारी की गई थी। जिसे 12 जनवरी को खारिज कर दिया गया था। डबल बेंच ने कहा था की सिंगल बेंच का फैसला सही ।है समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा। इसके लिए 3 महीने का समय भी दिया गया था।
हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद रास्ता साफ हो गया है। 20000 से अधिक होमगार्ड जवानों को अब 21000 से लेकर 22000 रुपए तक वेतन का भुगतान किया जाएगा। उन्हें सिपाही के समान पर स्केल पर वेतन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।मामले में रवि मुखर्जी ने कहा कि जब तक समान कार्य समान वेतन लागू नहीं होता है। वर्ष 2018 से तब तक एरियर के भुगतान के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
बिहार में भी ऐसे ही यशिका दायर की गई थी। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों को एरियर की राशि का लाभ मिल चुका है। अब झारखंड में भी याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। यदि होमगार्ड जवानों के एरिया के लिए भी होमगार्ड के पक्ष में फैसला आता है तो ऐसे में होमगार्ड जवानों के खाते में बड़ी राशि देखने को मिल सकती है।