इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान को गुरुवार तक के लिए जमानत दी
इस्लामाबाद
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ एक महिला न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 'धमकी' देने के लिए दर्ज एक आतंकी मामले में गुरुवार तक के लिए सुरक्षात्मक जमानत दे दी।
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर रविवार को रैली में उनकी टिप्पणियों को लेकर आतंकवाद निरोधी कानून (आतंकवाद के कृत्यों के लिए सजा) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इससे पहले, सोमवार को खान के वकील बाबर अवान और फैसल चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी ओर से अग्रिम जमानत की मांग की थी।
न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी और न्यायमूर्ति बाबर सत्तार की दो सदस्यीय पीठ ने याचिका पर विचार किया और रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बारे में पूछा।
अवान ने अदालत को सूचित किया कि याचिका पर संबंधित फोरम में जाने से संबंधित आपत्ति उठाई गई थी। न्यायमूर्ति कयानी ने टिप्पणी की कि बायोमेट्रिक्स से संबंधित आपत्ति भी उठाई गई थी।
कार्यवाही के दौरान अवान ने दावा किया कि खान के बनिगला निवास को 'चारों ओर से' घेर लिया गया है और वह अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते।
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बेंच से खान को सुरक्षात्मक जमानत देने का आग्रह किया, ताकि संबंधित फोरम से संपर्क किया जा सके।
उन्होंने कहा, "अगर अदालत गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहती है, तो यह आपका अधिकार क्षेत्र है।"
अदालत ने खान को गुरुवार तक के लिए सुरक्षात्मक जमानत दे दी और सुनवाई की हर तारीख पर अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया।