20 का पानी और 71 रुपये में फुल प्लेट खाना
जयपुर.
पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर इस बार चुनाव आयोग काफी ज्यादा कसरत करता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की सख्ती से उम्मीदवारों को काफी परेशानी होने वाली है। जहां पहले उम्मीदवार चुनाव में अनाब-शनाब खर्च करके करोड़ों रुपये बहा देते थे। वहीं इस बार चुनाव आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों के खर्चों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने इस बार उम्मीदवारों के खर्चों की रेट लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में चुनाव प्रचार के दौरान चाय, कॉफी, समोसा, रसगुल्ला, आइसक्रीम समेत प्रत्येक सामान के रेट तय किए गए हैं। ये खर्चा उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने प्रचार सामग्री और सभा में काम आने वाले सामान की भी कीमत निर्धारित कर दी है। आयोग अपनी रेट लिस्ट के अनुसार ही उम्मीदवार के खर्चे का आकलन करेगा। दरअसल, चुनाव के दौरान करोड़ों रुपये खर्च होते हैं इस बार ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। इस बार चुनाव आयोग की तरफ से उम्मीदवारों के प्रत्येक खर्चे पर नजर रखी जाएगी। चुनाव आयोग की रेट लिस्ट में चाय 5 रुपये, फॉफी 13 रुपये, समोसा 12 रुपये, रसगुल्ला 210 प्रति किलो के हिसाब से खरीद सकता है। इसके अलावा अन्य सभी चीजों के रेट भी निर्धारित किए गए हैं।
सभी चीजों के रेट फिक्स
जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से खर्चे की निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। सामान की भी रेट लिस्ट के अनुसार चुनावी सभा और कार्यक्रम में काम आने वाले सामान का किराया भी फिक्स किया गया है। ट्यूबलाइट 10 रुपये, हैलोजन 500 वॉट 42 रुपये, 1000 वॉट के 74 रुपये, एक प्लास्टिक की कुर्सी पांच रुपए, पाइप की कुर्सी तीन रुपये, वीआईपी कुर्सी 105 रुपये, लकड़ी की टेबल 53 रुपये, वीआईपी सोफा सेट का खर्चा 630 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से जोड़ा जाएगा।
71 रुपये में मिलेगा खाना
साथ ही साथ खाद्य सामग्री पर नजर रखी जाएगी। इसमें आम 63 रुपये, केला 21 रुपये, सेव 84 रुपये, अंगूर 84 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जोड़ा जाएगा। गन्ने का रस प्रति छोटा गिलास 10 रुपये, खाने के 71 रुपये प्रति प्लेट कीमत निर्धारित की गई है। आरओ के पानी की केन 20 लीटर की 20 रुपये, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम प्रिंट रेट पर खर्चे में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा प्लास्टिक झंडा 2 रुपये, कपड़े के झंडे 11 रुपये, स्टीकर छोटा पांच रुपये, पोस्ट 11 रुपये, कट आउट वुडन, कपड़ा और प्लास्टिक के 53 रुपये प्रति फिट, होर्डिंग 53 रुपये, पंपलेट 525 रुपये प्रति हजार के हिसाब से खर्चा प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा।
वाहन का किराया भी फिक्स
इसके अलावा उम्मीदवार प्रतिदिन 5 सीटर कार का किराया 2625 या समकक्ष 3675 रुपये का खर्च कर सकता है। मिनी बस 20 सीटर 6300 रुपये, 35 सीटर बस का 8400 खर्चा किया जा सकता है। टेंपो 1260 रुपये, वीडियो वैन 5250 रुपये, वाहन चालक मजदूरी 630 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्याशी के खर्च में जोड़ी जाएगी।
खर्च का ब्योरा न देने वाले 46 नेता अयोग्य घोषित
चुनाव आयोग को खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य होता है। न देने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन उम्मीदवारों ने चुनावी खर्चे का ब्योरा नहीं दिया, उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। चुनाव आयोग ने राजस्थान के 46 नेताओं को अयोग्य घोषित किया है और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है।