केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 11,000 पुराने वाहनों का नहीं किए जाएगा इस्तेमाल
नई दिल्ली
केंद्र सरकार की 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी वाहनों के निस्तारण की नीति के तहत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल (सीआईएसएफ) जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 11,000 से अधिक वाहनों का इस्तेमाल नहीं जाएगा।
अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से पुलिस संगठनों के खराब हो चुके वाहनों को हटाने और उनके स्थान पर बेहतर प्रौद्योगिकी एवं ईंधन खपत वाले किफायती वाहनों को लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।
अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को भारत सरकार की 'वाहन कबाड़ नीति' के तहत निस्तारित किया जाए।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के लगभग 11,000 ऐसे वाहनों की पहचान की गई है जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं और जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।
सीएपीएफ में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) और असम राइफल्स शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक, सीएपीएफ के पास कुल मिलाकर एक लाख से अधिक वाहन हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कार्यों में तैनात हैं।