November 26, 2024

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई

0

ग्वालियर

सोशल मीडिया पर किसी भी जाति, धर्म एवं संप्रदाय के खिलाफ आपत्तिजनक फोटो, पोस्ट लिखना, शेयर करना अथवा फॉरवर्ड करना जिले में प्रतिबंधित किया गया है।

इस संबंध में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक से आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा गया है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि फेसबुक, वॉट्सएप व ट्िवटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडमिन भी अप्रत्यक्ष रूप से इसके उत्तरदायी होंगे, इसलिए उन पर भी कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि जिले में फेसबुक, वॉट्सऐप व टिवट्रर इत्यादि के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, जाति व कतिपय अन्य मामलों में भडकाऊ पोस्ट लिखी, शेयर या फॉरवर्ड की जा रही हैं।

इस प्रकार की भ्रामक जानकारी, भडकाऊ पोस्ट से अनावश्यक विवाद, आंदोलन, चक्काजाम व आगजनी सहित अन्य प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आती हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *