November 27, 2024

वयोवृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवेदन की तिथि बढाई जाए, भाजपा ने की आयोग से मांग

0

भोपाल
 निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के एवं दिव्यांग मतदाताओं को चुनाव संचालन नियम, 1961 के संशोधित नियम 27-सी के तहत घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। प्रदेश में 21 अक्टूबर से निर्वाचन प्रक्रिया की अधिसूचना लागू हो गई है और ऐसे मतदाताओं के लिए फार्म 12 डी जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

समय कम होने के कारण अनेक दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता निर्वाचन आयोग की इस पहल का लाभ नहीं ले सकेंगे और उन्हें मतदान से वंचित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि फॉर्म 12डी जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर को आगे बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाता मतदान कर सकें।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव पार्टी पदाधिकारियों के साथ सोमवार को निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा।

कोई मतदाता मतदान से वंचित न रहे
भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि चुनाव आयोग का सूत्र वाक्य है कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे। लेकिन यदि फॉर्म 12 डी के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो इस बात का अंदेशा है कि अनेक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता मतदान से वंचित हो सकते हैं।

पार्टी ने मांग की है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के एवं दिव्यांग मतदाताओं को अपने घर से बैलेट पेपर के जरिए मतदान का अवसर मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग आवश्यक कदम उठाए। ज्ञापन में कहा गया है कि प्राप्त आवेदनों का जिला प्रशासन से तुरंत पुनर्मूल्यांकन कराया जाए। संबंधित जिला प्रशासन को उन वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या के तत्काल पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिये जाएं, जो 12डी फॉर्म का उपयोग करके घर से वोट डालना चाहते हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि आयोग की इस पहल के बारे में बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को पर्याप्त जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस काम में गैर सरकारी संगठनों की सहायता भी ली जा सकती है।

आयोग की पहल प्रशंसनीय, लेकिन प्रचार-प्रसार जरूरीः विष्णुदत्त शर्मा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या लगभग 11.50 लाख से अधिक है। चुनाव संचालन नियम में वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के बाद यह पहला अवसर है कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं।

निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाया गया है कि इस तरह की प्रशंसनीय पहल का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। शर्मा ने कहा कि आयोग की इस पहल के बारे में जानकारी न होने के कारण उक्त दो श्रेणियों के अनेक पात्र मतदाताओं ने इसका विकल्प नहीं चुना है। ऐसे में इस संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि उक्त श्रेणियों के अधिक से अधिक मतदाता मतदान कर सकें। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि हमारा मानना है कि निष्पक्ष और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे का समाधान आवश्यक है और इसी संबंध में आयोग से मांग की गई है।

पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, चुनाव आयोग समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक एसएस उप्पल, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनोज द्विवेदी और प्रकोष्ठ के सह संयोजक अशोक विश्वकर्मा शामिल रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *