लखीमपुर कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
नई दिल्ली
ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को फिलहाल राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। लखीमपुर कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुबैर के खिलाफ लखीमपुर में सितंबर 2021 में केस दर्ज किया गया था। यह केस एक प्राइवेट चैनल के खिलाफ ट्वीट करने पर दर्ज किया गया था। जुबैर की जमानत अर्जी पर अब 13 जुलाई को सुनवाई होगी।
सीतापुर मामले में मिली थी अंतरिम जमानत
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जुबैर को यूपी में दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट से 5 दिन की अस्थायी राहत मिली थी। तब कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। जुबैर ने सीतापुर में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका डाली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के साथ-साथ शर्त भी रखी थी कि जुबैर कोई ट्वीट नहीं करेंगे और देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे।
धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली ट्वीट करने का आरोप था। बता दें कि मो. जुबैर को तिहाड़ जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया था। यहां पर सीजेएम कोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी थी। पुलिस रिमांड पर अब उनसे पूछताछ की तैयारी चल रही थी।। पुलिस के मुताबिक 16 जुलाई तक रिमांड मिली थी। जुबैर को गुरुवार को भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली से ले जाया गया था। दिल्ली पुलिस और सीतापुर पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया।