November 27, 2024

विधायक जजपाल सिंह जज्जी को हाई कोर्ट से राहत, याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

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ग्वालियर

अशोकनगर के भाजपा विधायक एवं पार्टी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी इस समय हार्ट अटैक के बाद दिल्ली मे उपचाररत हैं। दिल की गंभीर बीमारी के दौरान ग्वालियर हाई कोर्ट से उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विधायक का चुनाव जीते जज्जी के खिलाफ तत्कालीन बीजेपी उम्मीदवार लड्डूराम कोरी ने चुनाव याचिका ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाई थी। जिसमे पूर्व विधायक कोरी ने विधायक जज्जी द्वारा चुनाव में उपयोग किये गये अनुसूचित जाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी, साथ ही लोकायुक्त में चल रहे एक प्रकरण को शपत्र में छुपाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने आज इन दोनों आरोपों वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी पर 50 हजार रु का जुर्माना भी लगाया है।
विधायक जज्जी मामले में हाई कोर्ट एन सुनाया फैसला  

विधायक जजपाल सिंह जज्जी के वकील एस. एस. गौतम ने बताया कि पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी द्वारा जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ लगाए गए दोनों आरोपों पर कोर्ट में हमारे द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया था। जिसमें प्रमाण पत्र पर कास्ट स्कूटनी समिति के फैसले एवं दूसरे साक्ष्य प्रस्तुत किए थे एवं लोकायुक्त में चल रहे प्रकरण के बारे में भी हमने अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि नामांकन दाखिल होते समय तक इस प्रकरण में कोई चार्ज शीट दाखिल नहीं की गई थी।

पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी की याचिका ख़ारिज

श्री गौतम ने बताया कि न्यायालय ने हम हमारे पक्ष पर सहमति दिखाई एवं लड्डू राम कोरी द्वारा लगाए गए दोनों आरोपों को अस्वीकार कर याचिका को ही ख़ारिज कर दिया। साथ ही इस याचिका में लड्डूराम कोरी द्वारा खुद को विधायक घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के साथ ही यह मांग भी स्वतः ही समाप्त हो गई है।
पांच साल से हाई कोर्ट में चल था प्रकरण  

उल्लेखनीय कि 5 साल पहले लड्डू राम कोरी भाजपा से एवं जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। चुनाव में जजपाल सिंह जज्जी ने लड्डू राम कोरी को हरा दिया था। इसके बाद पूर्व विधायक कोरी ने जजपाल सिंह जज्जी के चुनाव के खिलाफ याचिका हाई कोर्ट ग्वालियर में दाखिल कर दी थी। लगभग 5 वर्ष से यह प्रकरण प्रचलित था। वर्तमान चुनाव के कुछ समय इस मामले में निर्णय आया है।

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