September 28, 2024

शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न करने हेतु धारा 144 प्रभावी

0

अनूपपुर
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 09 अक्टूबर को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। निर्वाचन के दौरान असामाजिक तत्व शांतिव्यवस्था कों भंग न कर सकें एवं भयमुक्त वातावरण मे मतदाताओं कों मताधिकार के प्रयोग का अवसर सुनिश्चित कर शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपादित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा कों आवश्यक समझ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष वशिष्ठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले (अनूपपुर) मे 09 अक्टूबर से 13 दिसंबर 2023 की रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है।

  उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेय अस्त्र लेकर नहीं चलेगा, सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा, सोडा वॉटर/काँच की बोतलें/ईटों के टुकड़े/पत्थर/ एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर  चलना वर्जित रहेगा।

  उक्त आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटि, पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटि एवं मृत कों श्मसान ले जाने एवं वापसी जुलूस, शादी विवाह से संबन्धित कार्यक्रम एवं जुलूस मे लागू नहीं होंगे। आपने उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है।
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed