नए साल में अस्पतालों को मिलेंगे 389 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 108 स्त्री रोग विशेषज्ञ तो 142 बच्चों के चिकित्सकों की बहाली
पटना
नए साल में राज्य के अस्पतालों को 389 विशेषज्ञ डॉक्टर मिल जाएंगे। स्थायी बहाली होने में लग रहे समय को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल संविदा पर डॉक्टरों की बहाली करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और आगामी छह दिसम्बर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बहाल होने वाले डॉक्टरों में 108 स्त्री रोग विशेषज्ञों की बहाली होगी। बहाली में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है।
इसके तहत अनारक्षित कोटे से 27, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 24, पिछड़ा वर्ग से 18, अनुसूचित जाति से 21, अनुसूचित जनजाति कोटे से दो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे से 15 और पिछड़े वर्ग की महिला कोटे से तीन चिकित्सकों को बहाल किया जाएगा। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ में 142 डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। इसके तहत अनारक्षित कोटे से 48, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 28, पिछड़ा वर्ग से 19, अनुसूचित जाति से 24, अनुसूचित जनजाति से दो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 16 और पिछड़े वर्गों की महिला कोटे से पांच चिकित्सकों की बहाली होगी।
राज्य के अस्पतालों में ऑपरेशन के दौरान एनीस्थिसिया विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी जरुरत होती है। राज्य में इसकी कमी है। इसे देखते हुए विभाग ने 139 एनीस्थिसिया विशेषज्ञों की बहाली करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अनारक्षित कोटे से 49, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटे से 27, पिछड़ा वर्ग से 18, अनुसूचित जाति से 24, अनुसूचित जनजाति कोटे से दो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे से 15 और पिछड़ा वर्ग की महिला कोटे से चार चिकित्सकों को बहाल किया जाएगा। बहाल होने वाले चिकित्सकों की तैनाती सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल या रेफरल अस्पतालों में तैनाती होगी। सभी बहालियों में महिलाओं को 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय होगा। जबकि दिव्यांगों को चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती,नतिनी को दो फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय होगा।
आवेदन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के आधिकारिक वेबसाइट पर विशेष जानकारी ली जा सकती है। सभी पदों व सभी कोटियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष रखी गई है। एमडी उतीर्ण चिकित्सकों की अगर जिला मुख्यालय में पोस्टिंग होगी तो उन्हें एक लाख मानदेय दिया जाएगा। जिला मुख्यालय से अलग पोस्टिंग होने पर एक लाख 20 हजार मानेदय दिया जाएगा। जबकि डिप्लोमा उतीर्ण चिकित्सकों को 90 हजार मानदेय दिया जाएगा।