आबकारी घोटाले में दोषी आयुक्त राजनारायण सोनी तत्काल प्रभाव से निलंबित
इंदौर
इंदौर (Indore) से हाल ही में आबकारी घोटाले मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस आबकारी घोटाला मामले को लेकर एक मुहीम चलाई जा रही थी। जिसके चलते सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी को आबकारी घोटाले मामले में दोषी माना गया है। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने प्रथम दृष्टया दोषी करारते हुए असिस्टेंट कमिश्नर राजनारायण सोनी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से निलंबित भी कर दिया है।
असिस्टेंट कमिश्नर राजनारायण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलबित करने के लिए राज्य शासन आदेश जारी किए गए है। इस आदेश में लिखा है उपरोक्त अनियमितताओं के फलस्वरूप राज्य शासन एतदद्वारा राजनारायण सोनी, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला इन्दौर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, निलंबन की अवधि के चलते राजनारायण सोनी का मुख्य कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर रहेंगा। इस निलंबन अवधि में ये नियमानुसार ही अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे। इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
बता दे, इससे पहले इस मामले को लेकर आबकारी आयुक्त ने पूर्व में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजीव उपाध्याय को सस्पेंड किया था। वहीं आज फिर से इस मामले को लेकर कार्यवाई करते हुए राजनारायण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। गौरतलब है कि शराब ठेकेदारों द्वारा 4.70 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है जिसके बाद आबकारी विभाग सभी के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपना रहा है।
बता दे, इस मामले को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कड़ी कार्यवाई करते हुए आबकारी अधिकारियों आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं उन्होंने प्रमुख सचिव वाणिज्य को भी एक पत्र लिख कर भेजा है जिसमें उन्होंने शासन को हुई राजस्व क्षति के मामले में सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा की गई लापरवाही और फर्जी एफडीआर की जांच गलती बताई है।