November 22, 2024

JNU में धरना देने पर 20 हजार और राष्ट्र विरोधी नारेबाजी पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

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नई दिल्ली

आपको बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक इमारत जिसमें कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर सहित शीर्ष अधिकारियों के कार्यालय हैं उसके 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर रोक लगाने का काम किया गया था. हालांकि, अब चीफ प्रॉक्टर कार्यालय (सीपीओ) की संशोधित नियमावली जारी की गई है जिसके मुताबिक, विश्वविद्यालय ने कक्षाओं के स्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक इमारतों के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर रोक लगाने का काम किया गया है. संशोधित नियमावली के अनुसार, किसी धार्म, जाति या समुदाय के प्रति असहिष्णुता को भड़काने या ‘राष्ट्र विरोधी’ गतिविधि में यदि कोई लिप्त पाया जाता है तो उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

जो छात्र अपने हितों के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाते थे अब उन मांगों को नहीं उठा पाएंगे. इसके लिए 20,000 का जुर्माना तय कर दिया गया है. अगर कोई छात्र विश्वविद्यालय के अंदर राष्ट्र विरोधी नारे लगाएगा तो उससे भी 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.  

JNU के आदेश पर छात्रों में नाराजगी

हालांकि नए आदेश के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी नाराजगी भी है. इस दौरान एबीवीपी के सदस्य और मीडिया इंचार्ज अंबुज तिवारी ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का यह नया तुगलकी फरमान पहले भी आ चुका है जिसके खिलाफ हम लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था और उसे बाद में वापस भी लिया गया था, लेकिन आज सुनाई दे रहा है कि फिर से कोई फरमान आया है जो छात्रों के प्रदर्शन करने पर रोक लगाने की बात कही जा रही है. यह बिल्कुल गलत है क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करें.  

हमसे अपने संवैधानिक अधिकार को जेएनयू प्रशासन ना छीने. इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जो राष्ट्र विरोधी नारे या फिर संदिग्ध गतिविधियों में पाए जाने पर 10,000 जुर्माना लगाने की बात कही गई है. एवीबीपी देश विरोधी जुर्माने का समर्थन करता है, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर अगर कोई भी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो उसे प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए. अपने अधिकारियों के लिए प्रदर्शन करना हमारा हक है.  

मार्च में भी जारी किया था आदेश

बता दें कि मार्च महीने में भी जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में यह नियम लागू किया गया था. जिसमें परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपये का जुर्माना और हिंसा करने पर उनका दाखिला रद्द किया जा सकता है या 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. तब इस मामले को लेकर छात्र संगठनों ने काफी प्रदर्शन में किया था. बाद में इसको वापस भी ले लिया गया लेकिन आज फिर से जेएनयू में एक नया फरमान जारी कर दिया गया है जिसके बाद छात्र संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है.

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