September 23, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद में याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

0

नई दिल्ली
कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस भेजकर जबाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब बैन विवाद की सुनवाई टालने के लिए दाखिल की गई याचिका के याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए लगता है तो आप सुनवाई टालने की मांग कर देते हैं, यह तरीका सही नहीं है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका की अगली सुनवाई 5 सितंबर को करने को कहा है। इसके साथ ही इससे पहले कर्नाटक सरकार को नोटिस का जबाब देने के लिए कहा है।
 

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर क्या दिया था फैसला?

कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि कुरान में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं कहा गया है। हिजाब इलामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। स्कूल में यूनिफॉर्म का पालन करना जरूरी है और छात्र इसका विरोध नहीं कर सकते हैं।

कैसे शुरू हुआ हिजाब विवाद

हिजाब विवाद इसी साल जनवरी में उस समय शुरू हुआ जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज ने हिजाब पहनने वाली छह छात्राओं को कैंपस में प्रवेश करने से रोक दिया। इसमें यूनिफॉर्म कोड का हवाला दिया गया है, जिसके बाद युवतियों ने कॉलेज के गेट पर धरना दिया। इसके बाद यह विवाद कर्नाटक के अन्य जगहों में फैल गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *