8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई का चुनाव चिन्ह छीना
इस्लामाबाद
8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के फैसले को बरकरार रखा है और इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई के अंतर-पार्टी चुनावों को रद्द कर दिया है, इससे पार्टी चुनाव से बल्ले से वंचित हो गई है। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, तीन दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ईसीपी की याचिका पर फैसला सुनाया।
पीटीआई के बल्ले के चुनाव चिन्ह की बहाली के संबंध में पेशावर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने कहा, "पीटीआई द्वारा केवल एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, जिसमें कहा गया है कि अंतर-पार्टी चुनाव हुए थे, यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता कि ऐसे चुनाव वास्तव में आयोजित किए गए थे, खासकर जब कुछ पार्टी के सदस्य इस दावे को चुनौती दे रहे हैं।
22 दिसंबर को, कुछ विद्रोही पीटीआई सदस्यों द्वारा दायर शिकायतों पर सुनवाई करते हुए चुनाव निगरानी संस्था ने 2 दिसंबर को हुए पीटीआई के इंट्रा-पार्टी चुनावों को अमान्य कर दिया था। पीटीआई ने ईसीपी के आदेश के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने बुधवार को चुनाव निकाय के फैसले को "गैरकानूनी, बिना किसी कानूनी अधिकार के और बिना किसी कानूनी प्रभाव वाला" घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई नेताओं ने कहा कि हालांकि पार्टी ने अपना चुनाव चिह्न खो दिया है, लेकिन वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।