November 23, 2024

अब भूपेश बघेल की विधायकी पर भी मंडराया खतरा, हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस

0

रायपुर

विधानसभा चुनाव (Assembly Election) में पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bupesh Baghel) की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में उनको नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.

पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन से कांग्रेस के विधायक भूपेश बघेल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है. विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश की कमान खोने के बाद अब इसी चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सांसद विजय बघेल की याचिका पर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

याचिका में भाजपा उम्मीदावर ने कहा है कि 16 नवंबर 2023 को पाटन विधानसभा सीट में चुनाव प्रचार किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए 15 नवंबर की शाम को प्रचार अभियान खत्म हो गया था। पाटन विधानसभा सीट में भी दूसरे फेज में मतदान हुआ था।  याचिका में कहा गया है कि प्रावधान का उल्लंघन करते हुए दिनांक 16 नवंबर को एक रैली और रोड शो का आयोजन किया गया था। इस रैली की फोटो और वीडियो उपलब्ध कराए हैं।
 
इस फोटो और वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भूपेश बघेल के द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शासकीय कर्मचारी और पुलिस अधकारी भी शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल के पक्ष में नारे भी लगाए गए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर उन्हें दंडित किया जाए। अब इस मामले में आगामी सुनवाई 26 फरवरी को तय की गई है।

चुनाव आयोग को भी मिला नोटिस

दरअसल, पिछले विधानसभा चुनाव में पाटन क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रहे विजय बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि विधानसभा चुनाव 2023 के दरमियान पाटन से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर भूपेश बघेल को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. इस मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर उपस्थित होने को कहा है. इसकी अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.

ये है आरोप

भाजपा प्रत्याशी रहे विजय बघेल ने अपनी याचिका में कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा खत्म होने के बाद भी भूपेश बघेल ने प्रचार किया था. इसके आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में भूपेश बघेल की विधायकी को खत्म करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. विजय बघेल ने अपने वकील विजय झा के जरिए ये याचिका दायर की थी. पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जज पी.पी.साहू की एकल पीठ में हो रही है. इस मामले में अब अगली सुनवाई  26 फरवरी को होगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *