मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ी
नईदिल्ली
दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को 17 फरवरी तक बढ़ाई.
दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने हिरासत में संजय सिंह को 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी है। जेल अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक उसे संसद ले जाने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर ईडी के सामने पूछताछ में शामिल नहीं हुए है।
अंतरिम जमानत की लगाई थी गुहार
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को संसद में जाकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए 5 फरवरी को सुबह 10 बजे संसद ले जाएं। संजय सिंह ने 5 फरवरी को शपथ लेने और 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए सात दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए गुरुवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
ईडी ने नहीं किया विरोध
हालांकि संजय सिंह की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने अपनी संशोधित दलील में कहा कि अंतरिम जमानत की प्रार्थना पर जोर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सिंह को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना है, इसके बजाय उन्हें केवल 5 फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए संसद जाने की अनुमति दी जा सकती है। संजय सिंह की संशोधित प्रार्थना का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध नहीं किया।
संजय सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, लेकिन शपथ लेने की इजाजत
इस प्रकार, अदालत ने संजय सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 5 फरवरी को शपथ लेने की अनुमति प्रदान कर दी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस दौरान संजय सिंह को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान संजय सिंह हो मोबाइल फोन का उपयोग करने या किसी भी आरोपी, संदिग्ध, गवाह या मीडिया व्यक्तियों से बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने उनके परिवार के सदस्यों और अधिवक्ताओं को भी उनके साथ उपस्थित रहने की अनुमति दी।
26 फरवरी 2023 से जेल में सिसोदिया
कोर्ट ने 11 नवंबर, 2023 में सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी थी। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद हैं, इस दौरान उनकी पांच जमानत आवेदन खारिज किए जा चुके हैं।
इन तारीखों पर अर्जी खारिज
– 31 मार्च, 2023 को पहली बार ट्रायल कोर्ट में याचिका रद्द हुई
– 03 मई को हाईकोर्ट में पहली जमानत याचिका दाखिल की थी
– 30 मई को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
– 03 जुलाई को हाईकोर्ट ने दोबारा जमानत याचिका रद्द की
– 30 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की थी
– 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका भी रद्द कर दी थी
इस बार भी पेश नहीं हुए केजरीवाल
AAP का कहना है कि CM अरविंद केजरीवाल ने पहले भी जो नोटिस जारी हुए है उसे लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी से कई सवाल पूछे थे, लेकिन उन सवालों का आज तक जवाब नहीं मिला है। ईडी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांचवी बार केजरीवाल को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं AAP ने साफ कर दिया कि ईडी का नोटिस गैरकानूनी है इसलिए वह पेश नहीं होंगे।