November 25, 2024

Pakistan: पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी पर गिरी गाज, निर्वाचन आयोग ने पांच साल तक चुनाव लड़ने पर लगाई रोक

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इस्लामाबाद.

पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले पीटीआई पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस बीच पाक चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शनिवार को  पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करार दिया। बता दें कि पाकिस्तान में आठ फरवरी को आम चुनाव होने हैं, इससे पहले पाक नेता के ऊपर गाज गिरी है।

दरअसल, पूर्व विदेश मंत्री को  ईसीपी के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 30 जनवरी को 'द स्टेट बनाम इमरान अहमद खान नियाजी और मखदूम शाह महमूद कुरेशी' मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश के फैसले के परिणामस्वरूप अयोग्य घोषित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शाह महमूद क़ुरैशी को ओएसए की धारा 5(3)(ए), 5(1)(सी), धारा 34 पीपीसी सहित कई अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया और 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया गया। परिणामस्वरूप, पीटीआई उपाध्यक्ष को 2024 के आम चुनाव और पांच साल की अवधि के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 30 जनवरी को गठित एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में दस साल जेल की सजा सुनाई थी। संघीय जांच एजेंसी के आरोप पत्र के अनुसार, सिफर मुद्दे में एक राजनयिक दस्तावेज शामिल है, जिसे इमरान पर वापस न करने का आरोप है।

पीटीआई के दोनों नेताओं पर है साजिश रचने का आरोप
पीटीआई ने कहा कि अखबार में इमरान को प्रधानमंत्री पद से हटाने की अमेरिका की धमकी भी शामिल है। राजनयिक सिफर मामले के तथ्यों को 'विकृत' करने के आरोप में इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी पर पिछले साल से अदियाला जेल में मुकदमा चल रहा है। दोनों पीटीआई नेताओं पर अवैध उद्देश्यों के लिए सिफर की सामग्री का दुरुपयोग करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

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