नियोजित शिक्षकों के लिए राहत की खबर, सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नहीं जाएगी नौकरी; शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान
पटना.
बिहार में नियोजित शिक्षकों की बल्ले-बल्ले है क्योंकि उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गयी है। बिहार की नीतीश कैबिनेट ने नियोजित शिक्षकों के हितों का ख्याल रखते हुए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिल गई है। अब बिहार के सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एक मामूली परीक्षा को पास करना होगा। इसके बाद सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देगी।
सरकार के इस फैसले से करीब पौने 4 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को तीन मर्तबा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। बड़ी बात ये है कि प्रदेश में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। जब शिक्षा विभाग द्वारा विशिष्ट अध्यापक नियमावली का ड्राफ्ट पर मंतव्य मांगा गया था, तब से यह मांग शुरू हो गयी थी कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं की जाए। यह मांग इसलिए की गई थी कि ड्राफ्ट में यह प्रावधान था कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी और इसके लिए उन्हें तीन अवसर दिए जाएंगे। तीनों अवसर में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक की सेवा समाप्त की जाएगी, यह प्रावधान भी विशिष्ट अध्यापक नियमावली के ड्राफ्ट में था। इससे ज्यादा परेशान वैसे नियोजित शिक्षक थे, जो आने वाले कुछ वर्षों में ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत
फिलहाल नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। बिहार शिक्षक नियमावली 2023 में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव से शिक्षकों में खुशी की लहर है। शिक्षा विभाग जुड़े अधिकारियों के मुताबिक नियमावली में कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। उसके मुताबिक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले और तीन बार के प्रयास में परीक्षा नहीं पास करने वालों के लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया जाएगा।
सरकार द्वारा गठित कमिटी लेगी फैसला
ये कमेटी तय करेगी कि परीक्षा नहीं पास करने वाले शिक्षकों के साथ आगे क्या किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि सक्षमता परीक्षा को तीन बार में भी क्लियर नहीं करने वालों की नौकरी नहीं जाएगी। सक्षमता परीक्षा को लेकर तनाव में रहने वाले शिक्षकों के लिए ये एक बड़ा अपडेट है। जब शिक्षा विभाग की ओर से विशिष्ट अध्यापक नियमावली का ड्राफ्ट पर मंतव्य मांगा गया था, तब से यह मांग शुरू हो गई थी कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं की जाए। इस मांग के पीछे का कारण ये था कि नियमावली के ड्राफ्ट में ये प्रावधान किया गया था कि राज्यकर्मी बनने के लिए शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी ही होगी। इसके लिए उन्हें तीन अवसर दिए जाएंगे। तीन अवसर पर फेल रहने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।