सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को दी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली
गुजरात दंगे मामले में गिरफ्तार की गईं तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट का कहना है कि उनकी रेगुलर जमानत के लिए हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। अभी के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम बेल दे दी गई है। तीन जजों की बेंच ने फैसला किया है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि तीस्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। जब तक उन्हें हाईकोर्ट से रेगुलर बेल नहीं मिल जाती, वे देश के बाहर नहीं जा सकती है।
25 जून को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार किया था। 30 जुलाई को निचली अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सत्र अदालत और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी गई थी। तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ समाप्त हुई कार्यवाही के अलावा और कुछ नहीं थी।
कपिल सिब्बल ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ दो महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मूल आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत की हकदार हैं। तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जांच में पूरा सहयोग करने को कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय में लंबित तीस्ता की याचिका को लेकर कहा कि हमारे फैसले या टिप्पणी से उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमने यह फैसला सिर्फ अंतरिम बेल को लेकर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट स्वतंत्र रूप से इस मामले पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से उसे प्रभावित नहीं होना चााहिए। बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को तीस्ता सीतलवाड़ की बेल अर्जी पर सुनवाई की तारीख तय की है।