वैशाली में पांच लाख रुपये के लिए ममेरे भाई ने ही किया था बच्चे का अपहरण, पुलिस ने किया खुलासा
वैशाली.
वैशाली जिले में देसरी थाना क्षेत्र के किचनी से घर से गए भोज खाने बच्चे को अज्ञात अपराधियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इसको लेकर बच्चे के पिता देसरी थाना में FIR दर्ज कराए थे। पुलिस अब पूरे मामले पर से पर्दा उठा दिया है। अपराधी कोई नहीं, बल्कि बच्चे का ममेरा भाई ही निकला, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपरहण कर लिया है।
अपहरण करने के बाद पांच लाख रुपये का फिरौती मांगी जा रही थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुऐ पुलिस एक टीम ने छापेमारी करते हुए सही सलामत बच्चा को बरामद कर लिया तो अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुलाचन साह के पुत्र आदित्य कुमार के ममेरा भाई दीनानाथ उर्फ दीनू ने अपने पांच दोस्त के साथ मिलकर पूरे घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पूरे घटना से 24 घंटे के अंदर ही पुरे मामले कि खुलासा कर दिया है। गिरफ्तार अपराधी दिनानाथ कुमार उर्फ दीनू, जयप्रकाश उर्फ मूसा, सौरभ कुमार, रूपेश कुमार सभी अपराधी वैशाली जिले के राजापाकड़ थाना क्षेत्र के जाफरपट्टी निवासी हैं।, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सभी को जेल भेज दिया है।
क्या कहते हैं वैशाली एसपी हरी किशोर राय
बीते दिन देसरी थानान्तर्गत एक व्यक्ति दुलारचंद साह, पिता स्वर्गीय जिमदार साह, सा०-रानपुर किचनी, थाना-देसरी, जिला-वैशाली के पुत्र आदित्य कुमार उम्र करीब सात वर्ष जो छह मार्च शाम में घर के पास ही भोज खाने के क्रम में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण करने की घटना का प्रतिवेदित हुई। इस संदर्भ में देसरी थाना कांड संख्या 76/24 07.03.2024 धारा-363/365/120 (बी) भा०द०वि० दर्ज की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय, वैशाली के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महनार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
टीम में शामिल देसरी थाना पुलिस एवं जिला आसूचना इकाई द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के अंदर अपहृत बच्चा आदित्य कुमार को सकुशल बरामद कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं एक कार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एक अभियुक्त दीनानाथ उर्फ दीनू जो दुलारचंद साह का अपना खास भगीना है। अपहृता आदित्य कुमार का फूफेरा भाई है, जो पांच लाख रुपये के लिए भाई ने अपने ही ममेरे भाई का अपने दोस्तों के साथ मिलकर साजिश के तहत अपहरण किया।