November 28, 2024

अंबिकापुर : सरगुजा लोकसभा के लिए 2197 मतदान केंद्र बनाए, 18 लाख से अधिक मतदाता करेंगे सात मई को मतदान

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सरगुजा.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा 16 मार्च को कर दी गई है, जिसके साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सरगुजा लोकसभा के 2197 मतदान केंद्रों में 18 लाख से अधिक मतदाता 7 मई को  मतदान करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोस्कर एवं पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कलेक्टरेट सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों की बैठक लेकर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचक नामावली, नाम निर्देशन व्यवस्था,उपलब्ध ईवीएम एवं वीवीपीएटी की संख्या, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, सी-विजिल, वोटर हेल्पलाइन एप्प, वेब कास्टिंग सहित अन्य लिंक की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 01 सरगुजा हेतु निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सरगुजा होंगे तथा इसके साथ लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 08 विधानसभा क्षेत्रों हेतु भी सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाए गए हैं।
नाम निर्देशन पत्र नियत तिथियों में निर्धारित समय पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 01 सरगुजा हेतु नियत कक्ष न्यायालय कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर सरगुजा में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 95 लाख रूपए होगी। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। निर्वाचन लडऩे वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 25 हजार रूपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12,500 रूपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहेगा। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 01 सरगुजा हेतु 07 मई को  मतदान होगा।जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भोस्कर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में निर्वाचन होना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार लोकसभा क्षेत्र सरगुजा में निर्वाचन हेतु अधिसूचना का प्रकाशन 12 अप्रैल 2024, नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल, नामांकन की स्क्रूटनी 20 अप्रैल, नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल, मतदान की तिथि 07 मई एवं मतगणना की तिथि 04 जून 2024 निर्धारित है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 16 मार्च 2024 की स्थिति में लोकसभा क्षेत्र 01 सरगुजा में मतदाताओं की कुल संख्या 18,12,901 है, जिसमें 9,02,027 पुरुष, 9,10,840 महिला तथा 34 अन्य मतदाता शामिल हैं। लोकसभा क्षेत्र में कुल 08 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 2,197 है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 6968, दिव्यांग 22659 तथा 1525 सेवा मतदाता हैं। उन्होंने निर्वाचन में सरगुजा जिले की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के तीनों विधानसभा अंतर्गत कुल 781 मतदान केंद्र एवं मतदाताओं की कुल संख्या 653519 है। जिसके अंतर्गत 323154 पुरुष मतदाता एवं 330345 महिला मतदाता हैं। जिले में थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 20 है। 85 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 2873, दिव्यांग 7503 एवं 18-19 वर्ष के नए मतदाता 20510 तथा 899 सेवा मतदाता हैं।

उपलब्ध ईवीएम एवं वीवीपीएटी की जानकारी-
इस दौरान बताया गया कि निर्वाचन हेतु प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 01 सरगुजा में निर्वाचन हेतु कुल 3683 बीयू, 2686 सीयू एवं 3171 वीवीपीएटी उपलब्ध है।

राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व लेनी होगी अनुमति  
इस दौरान बताया गया कि संसदीय क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर मीडिया अधिप्रमाणन और निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति द्वारा विज्ञापन अधिप्रमाणन एवं निगरानी का कार्य किया जावेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एस.एम.एस. वॉइस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा भ्रामक समाचार, फेक न्यूज की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।

पेड न्यूज के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रसारण पर एमसीएमसी कमेटी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।

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