बुढ़वा मंगल 6 सितम्बर को : भिण्ड कलेक्टर ने किये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
मुरैना
बुढ़वा मंगल (बड़ा मंगल) का पर्व 6 सितम्बर को मनाया जायेगा। जिसके अंतर्गत दंदरौआ धाम हनुमान मंदिर पर आयोजित होने वाले मेले में दूर-दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। भिण्ड जिले के अन्तर्गत समस्त मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु पहुंचने की संभावना है। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु मुख्य मार्गों से होते हुये मंदिरों तक पहुंचेंगे। मुख्य मार्गों पर पेदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनायें घटित हुई है। इन दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये भारी वाहन (रेत-गिट्टी) को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।
भिण्ड कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने अपने प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा है कि 6 सितम्बर 2022 को बुढ़वा मंगल (बड़ा मंगल) का पर्व मनाया जायेगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुख्य मार्ग से हनुमान मंदिरों पर पहुंचकर जिले के विभिन्न मंदिरों में पूजा, अर्चना करेंगे। श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिकतर मुख्य मार्गो से पैदल होती है। तथा मुख्य मार्गो पर भारी, बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) की भी आवाजाही होती रहती है तथा अनावश्यक रूप से उक्त वाहन मुख्य मार्ग के दोनों ओर पार्क (खड़े) कर दिये जाते है, जिससे आवागमन अवरूद्ध होकर गम्भीर हादसे की प्रबल आशंका हर समय विद्यमान रहती है। तथा अनेकों बार गम्भीर दुर्घटनायें घटित हो चुकी हैं, जिसको लेकर कई बार पुलिस एवं प्रशासन को कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा है।
जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये 5 सितम्बर को प्रातः 7 बजे से 7 सितम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक जिला भिण्ड के अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गो पर प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया जाना अपरिहार्य हो गया है। भिण्ड जिले के अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गो से गुजरने वाले भारी, बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही एवं मुख्य मार्गों के दोनों तरफ अनावश्यक पार्किंग करने को पूर्णतः प्रतिबन्धात्मक किया गया है।
उन्होंने आदेश में कहा कि यह कार्यवाही 5 सितम्बर को प्रातः 7 से 7 सितम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक की जाये तथा मुझे इस तथ्य की आकस्मिकता की भी पूर्ण रूपेण तुष्टि होती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) में प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
जिला दण्डाधिकारी श्री सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 5 सितम्बर को प्रातः 7 से 7 सितम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक जिला भिण्ड के अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गो से गुजरने वाले भारी, बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी, बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश देता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी, बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और न ही प्रमुख मार्गो में भारी, बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी, बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही करके और न ही प्रमुख मार्गो में भारी, बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरूद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। यह आदेश 5 सितम्बर को प्रातः 7 से 7 सितम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक प्रभावशील होगा।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्ध को प्रभावी रूप से पालन करवायेगें। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक, व्यवसायी को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। सार्वजनिक माध्यमों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से सर्व संबंधितों को अवगत कराया जा रहा है। सर्व संबंधित अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा संबंधितों को सूचित करें।