कौमार्य परीक्षण के नाम पर विवाहिता पर खाप पंचायत ने लगाया दस लाख का जुर्माना
भीलवाड़ा
21 वीं सदी में नारी शक्ति के पूजन के दौर में रुढि़वादी सामाजिक परंपरा के नाम पर महिलाओं के साथ घिनौना कृत्य किया जा रहा हैं। ऐसा ही एक मामला भीलवाड़ा जिले में सामने आया है, जहां पर कौमार्य परीक्षण के नाम पर विवाहिता युवती को प्रताडि़त किया गया। शर्मनाक यह भी है कि खाप पंचायत ने दस लाख का जुर्माना लगाकर पीडि़ता के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। शहर की युवती से जुड़े मामले में पुलिस ने ससुराल पक्ष एवं खाफ पंचायत में शामिल सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं। चिकित्सकों का कहना है कि जरूरी नहीं वर्जिनिटी में युवती पास हो। खेलने-कूदने या चोट लगने पर वर्जिनिटी का लोस हो सकता है।
थानाप्रभारी अय्यूब खां ने बताया कि पीडि़त युवती ने मामला दर्ज कराया है। पीडि़ता ने आरोप लगाया कि 11 मई 2022 को बागोर में उसका विवाह हुआ। शादी के बाद कुकड़ी प्रथा के तहत कौमार्य परीक्षण (वर्जिनिटी टेस्ट) हुआ। इसमें वह पास नहीं हो पाई। ससुराल वालों से पूछताछ की तो पड़ौस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार करने की बात कही। बलात्कार का मामला पूर्व में भीलवाड़ा के सुभाषनगर थाने में दर्ज कराया जा चुका है। इसके बाद ससुराल वालों ने युवती से कौमार्य में फेल होने पर उसके साथ मारपीट की। ससुराल पक्ष की ओर से बागोर के एक गांव समाज की खाप पंचायत बुलाकर परिवार पर दस लाख का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना नहीं देने पर ससुराल वाले परेशान करते रहे। पीडि़ता ने पति समेत ससुराल वालों के अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट अधिकारियों को दी थी। मामले की मांडल डीएसपी सुरेन्द्र कुमार ने जांच की। जांच में पुलिस ने पाया की दस लाख जुर्माना राशि को लेकर युवती व उसके परिजनों को परेशान किया जा रहा था। इस पर बागोर थाने में ससुराल वालों और खाफ पंचायत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।