September 23, 2024

दौसा में हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और अर्थदंड, 3 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

0

दौसा.

जिले के बांदीकुई में हत्या के एक प्रकरण में न्यायालय ने 17 गवाह और 37 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी रामू उर्फ रामप्रकाश को मृतक लोकेन्द्र की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 30 मई 2021 का है। प्रार्थी रामसहाय बैरवा निवासी गोला की ढाणी ने पुलिस थाना कोलवा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रामू पुत्र हजारी मीणा उसके बेटे लोकेंद्र बैरवा को शादी में जाने के बहाने घर से बुलाकर ले गया था।

दूसरे दिन सवेरे तक लोकेंद्र के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रामू को फोन करके उसके बारे में पूछताछ करनी चाही तो उसने रांग नंबर बताकर फोन काट दिया। इसके बाद परिजनों के तलाश करने के बाद भी जब लोकेंद्र नहीं मिला तो परिजनों ने कोलवा थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। छानबीन में रामपुरा के पास जहाज का नला के पास पुलिस को लोकेंद्र की लाश मिली, परिजनों से शिनाख्त के बाद इसकी पुष्टि हो गई।

इसके बाद मृतक लोकेंद्र के पिता रामसहाय ने रामू मीणा पर हत्या का शक जताते हुए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके आधार पर पुलिस ने रामू को गिरफ्तार कर मामला पेश किया। हत्या के इस प्रकरण में न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी रामू उर्फ रामप्रकाश को हत्या का दोषी माना और उसे धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास व 10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *